script13 साल बाद फैसला आते ही मुरझा गए चेहरे, सभी दोषियों को दस-दस साल की कैद, जुर्माना भी करना होगा अदा | Rampur Kartoos Case Verdict in Rampur cartridge case came 13 years | Patrika News
रामपुर

13 साल बाद फैसला आते ही मुरझा गए चेहरे, सभी दोषियों को दस-दस साल की कैद, जुर्माना भी करना होगा अदा

Rampur Cartridge Case: उत्तर प्रदेश के रामपुर के चर्चित कारतूस कांड में 24 दोषियों को दस-दस साल की सजा सुनाई गई है। दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

रामपुरOct 13, 2023 / 06:15 pm

Mohd Danish

rampur-kartoos-case-verdict-in-rampur-cartridge-case-came-after-13-years.jpg
Rampur Kartoos Case: उत्तर प्रदेश के रामपुर के चर्चित कारतूस कांड में 24 दोषियों को दस-दस साल सजा सुनाई गई। कोर्ट ने 13 साल की सुनवाई और नौ गवाहों की गवाही के बाद फैसला सुनाया। स्पेशल जज ईसी एक्ट विजय कुमार ने दोषियों को कैद के साथ-साथ 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषियों में 20 पुलिस पीएसी और सीआरपीएफ के जवान हैं जबकि चार सिविलियन शामिल हैं।
सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि सभी आरोपियों को समान रूप से सजा दी गई। सीआरपीएफ कांस्टेबल विनोद कुमार और विनेश कुमार को शस्त्र अधिनियम के तहत सात साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। कारतूस घोटाला मामले में गुरुवार को कोर्ट ने पुलिस, पीएसी और सीआरपीएफ के 20 जवानों समेत 24 लोगों को दोषी ठहराया गया था। शुक्रवार को इन्हें सजा दी गई। इन लोगों को सरकारी धन को नुकसान पहुंचाने, चोरी की संपत्ति रखने, आपराधिक साजिश रचने और आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी पाया गया है।
यह भी पढ़ें

शफीकुर्रहमान बर्क ने किया AMU के छात्रों का बचाव, बोले- बीजेपी की आंखों में 24 घंटे खटकता है..

एसटीएफ ने किया था घोटाले का पर्दाफाश
कारतूस घोटाले का पर्दाफाश करने में एसटीएफ की लखनऊ टीम को सफलता मिली थी। इसके बाद 29 अप्रैल 2010 को एसटीएफ की कार्रवाई में आरोपी पकड़े गए। पूछताछ हुई तो जांच में घोटाले की कड़ियां जुड़ती गईं। कारतूस घोटाले में चार आम नागरिक भी शामिल पाए गए। आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद 13 साल पुराना यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।
इस तरह खुला था राज
इस मामले की जांच के दौरान 29 अप्रैल 2010 को एसटीएफ टीम ने ज्वालानगर रेलवे क्रॉसिंग के पास छापा मारा। इसके बाद घोटाले के मास्टरमाइंड सेवानिवृत्त पीएसी इंस्पेक्टर यशोदा नंद के साथ ही दो सीआरपीएफ के जवान को भी गिरफ्तार किया गया। तीनों के कब्जे से एसटीएफ ने 1.76 लाख रुपये और ढाई क्विंटल चले हुए कारतूस, मैगजीन और हथियारों के पार्ट्स बरामद किए थे। इस मामले में एसटीएफ इंस्पेक्टर आमोद कुमार सिंह की शिकायत पर सिविल लाइंस कोतवाली में केस दर्ज किया गया था। जांच के दौरान टीम को यशोदा नंद के पास से एक डायरी मिली थी।
यह भी पढ़ें

रामपुर पुलिस का सराहनीय काम, चोरी हुए 150 मोबाइल लौटाए, खिल उठे चेहरे

नक्सलियों को कारतूस सप्लाई करने का भी आरोप
कारतूस घोटाले के दोषियों पर नक्सलियों के संपर्क में रहने का भी आरोप लगा था। आरोप था कि ये सभी नक्सलियों को कारतूस सप्लाई करता थे। हालांकि, पुलिस ने दोषियों और नक्सलियों के बीच संबंध साबित करने में नाकाम रही। बचाव पक्ष ने सभी आरोपियों पर झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य व अमित कुमार ने मामले की पैरवी करते हुए 9 गवाह पेश किए। अभियोजन पक्ष का तर्क था कि आरोपी को एसटीएफ ने मौके से गिरफ्तार किया था। सामान भी बरामद कर लिया गया। यशोदा नंद विभिन्न जिलों में तैनात आर्मोररों से खोखा और कारतूस खरीदकर नक्सलियों को सप्लाई करता था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) विजय कुमार ने सभी को सरकारी संपत्ति की चोरी, चोरी के सामान की बरामदगी और साजिश की धाराओं के तहत दोषी ठहराया।
2010 में दाखिल हुई थी चार्जशीट
इसके बाद इन सभी को बी-वारंट पर रामपुर लाया गया। पूरे मामले की तफ्तीश के बाद पुलिस ने 27 जुलाई 2010 को मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इसके मुताबिक, मास्टरमाइंड यशोदानंद पुलिस-PAC और CRPF में फायरिंग अभ्यास के बाद निकलने वाले खोखा कारतूस को खरीदता था। इसके लिए वह फोर्स के आर्मरर के साथ कनेक्ट रहता था।
आर्मरर से खोखा खरीदकर यशोदानंदन के नक्सलियों तक सप्लाई की बात सामने आई थी। सिर्फ यही नहीं, बिहार के मुंगेर में भी खाली खोखो की सप्लाई की जाती रही है। पुलिस जांच में पता चला कि यह पूरा गैंग की तरह काम होता था। इसमें सरकारी हथियारों को नक्सलियों से लेकर अवैध असलहे बनाने वालों तक पहुंचाया जाता था।
यह भी पढ़ें

अमरोहा में ठेकेदार के घर चोरी, लाखों के कैश समेत इतने के माल पर चोरों ने किया हाथ साफ

रामपुर जिले के तब के SP रमित शर्मा थे, जो इस समय प्रयागराज में कमिश्नर हैं। जांच के बाद यूपी और बिहार से गिरफ्तारियां की गईं। चार्जशीट दाखिल होने के तीन साल बाद 31 मई 2013 को कोर्ट ने सभी 25 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए। मामले में इसी 4 अक्टूबर को बहस पूरी हो गई थी।
CRPF हमले के बाद STF को मिला था इनपुट
बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में CRPF कर्मियों पर नक्सलियों पर हमला हुआ था। इसके बाद लखनऊ STF को इनपुट मिला था कि पुलिस और CRPF को दिए जाने वाले कारतूसों को बेचा जा रहा है। इसके बाद ही यूपी STF ने इस मामले में जांच शुरू की थी, जो कि कारतूस कांड तक पहुंची। यह पूरा मामला उस वक्त मीडिया में कारतूस कांड के नाम से सुर्खियों में रहा है।

Hindi News / Rampur / 13 साल बाद फैसला आते ही मुरझा गए चेहरे, सभी दोषियों को दस-दस साल की कैद, जुर्माना भी करना होगा अदा

ट्रेंडिंग वीडियो