यह है नियम बता दें कि अन्योदय कार्ड धारक यानी लाल कार्ड वालों को 20 किलो गेहूं और 15 किलो फ्री चावल दिया जाएगा। जबकि पात्र गृहस्थी कार्ड धारक यानी सफेद कार्ड वालों को 3 किलो गेहूं और दो किलो चावल मिलेगा। इसके अलावा जिनका पंजीकरण मनरेगा जॉब कार्ड या श्रम विभाग में है या वे नगर पालिका या नगर पंचायत में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं तो उनको भी 5 किलो फ्री राशन मिलेगा। जिन उपभोक्ताओं के पास कार्ड नहीं हैं, वे वहां बैठे पर्यवेक्षक को अपने कागजात देंगे। पर्यवेक्षक उनको स्प्लाई इंस्पेक्टर को देगा। सप्लाई इंस्पेक्टर 36 घंटे में उनका कार्ड बनवाएगा।
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8 दुकानें कीं सस्पेंड इस बीच प्रशासन कालाबाजारी करने वाले राशन डीलरों पर पूरी नजर रखे हुए हैं। राशन की कालाबाजारी और कम राशन देने वाले दुकान संचालकों पर कार्रवाई की जा रही है। डीएम आंजनेय कुमार सिंह के अनुसार, चार दिन में तीन दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है जबकि 8 सरकारी राशन की दुकान सस्पेंड कर दी गई हैं। उनका कहना है कि अगर कोई सरकारी राशन दुकानदार ज्यादा रकम वसूलता है या कालाबाजारी करता है तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम नंबर पर दे सकते हैं। सरकारी राशन की कालाबाजारी राकने के लिए टीमें लगातार 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रही हैं। यह भी पढ़ें
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