एक बार फिर गैर जमानती वारंट जारी
कोर्ट ने जयाप्रदा को 8 अक्टूबर को तलब किया था। लेकिन जयाप्रदा लगातार कोर्ट में तारीख पर नहीं आ रही थीं। उनकी ओर से हर बार हाजिरीमाफी लगती रही। इस पर कोर्ट ने पिछली तारीख पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया था। एडीजीसी संदीप सक्सेना ने बताया कि शुक्रवार को पूर्व सांसद जयाप्रदा को कोर्ट में हाजिर होना था। लेकिन वह इस बार भी कोर्ट नहीं पहुंचीं। इस पर उनके खिलाफ एक बार फिर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
कोर्ट ने जयाप्रदा को 8 अक्टूबर को तलब किया था। लेकिन जयाप्रदा लगातार कोर्ट में तारीख पर नहीं आ रही थीं। उनकी ओर से हर बार हाजिरीमाफी लगती रही। इस पर कोर्ट ने पिछली तारीख पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया था। एडीजीसी संदीप सक्सेना ने बताया कि शुक्रवार को पूर्व सांसद जयाप्रदा को कोर्ट में हाजिर होना था। लेकिन वह इस बार भी कोर्ट नहीं पहुंचीं। इस पर उनके खिलाफ एक बार फिर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
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आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में भी बयान देने नहीं पहुंचीं थीं जयाप्रदाइससे पहले आजम खान के आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में भी जयाप्रदा बयान देने नहीं पहुंचीं थीं। इस पर अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर से जीते आजम खान के सम्मान में मुरादाबाद में समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान समारोह में जयाप्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आडियो वायरल हुआ तो सियासी बवाल मच गया था।
रामपुर निवासी मुस्तफा हुसैन ने इस केस में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, मुरादाबाद सांसद डा. एसटी हसन, संभल जिलाध्यक्ष रहे फिरोज खान, रामपुर के पूर्व पालिका चेयरमैन अजहर खान के खिलाफ तहरीर देकर केस दर्ज कराया था। इस मामले में सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। केस में बतौर पीड़िता जयाप्रदा के बयान होने थे।