रामपुर

आजम खान के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, स्वार विधानसभा में उपचुनाव पर लगी रोक

Highlights
– अब्दुल्लाह आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
– अब्दुल्लाह आजम ने सर्वोच्च न्यायालय में दी थी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती
– सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक

रामपुरNov 06, 2020 / 04:21 pm

lokesh verma

रामपुर. समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) सांसद आजम खान (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्लाह आजम खान (Abdullah Azam Khan) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय (Suprem Court) ने हाईकोर्ट के स्वार टांडा विधानसभा (Swar Tanda Assembly) सीट पर उपचुनाव कराने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। बता दें कि हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर जिले की स्वार टांडा विधानसभा सीट पर अब्दुल्लाह आजम के निर्वाचन को रद्द करते हुए उपचुनाव कराने के आदेश दिए थे, जिसे अब्दुल्लाह आजम ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
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उल्लेखनीय है कि लंबे समय से सांसद आजम खान पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान के साथ कई महीनों से जेल में बंद हैं। अब्दुल्लाह आजम की विधायकी रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को लेकर भी उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। जनवरी 2020 में ही अब्दुल्लाह आजम को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनके निर्वाचन रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह कहते हुए अब्दुल्लाह आजम की विधायकी रद्द की थी कि 2017 में उनकी उम्र चुनाव लड़ने लायक नहीं थी।
बता दें कि हाईकोर्ट ने सांसद आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी 25 साल से कम उम्र होने के चलते रद्द की थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्दुल्लाह आजम ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। बसपा के प्रत्याशी रहे नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां ने अब्दुल्लाह के चुनाव के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। नवेद मियां याचिका में अब्दुल्लाह पर फर्जी दस्तावेजों के जरिये चुनाव लड़ने के आरोप लगाए थे। नवेद मियां के अनुसार, जन्म के दो दस्तावेज हैं, जिनमें याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
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