रामपुर

आजम खान को तगड़ा झटका, विधायक बेटे अब्दुल्ला और पत्नी तजीन ने कोर्ट में किया सरेंडर

सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में कोर्ट से गैरहाजिर रहने के चलते जारी हुए गैर जमानती वारंट के बाद आज अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तजीन फातिमा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है।

रामपुरMay 12, 2022 / 02:15 pm

lokesh verma

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान और पत्नी डॉ. तजीन फातिमा ने गुरुवार को रामपुर की एक स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बता दें कि बुधवार को ही एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र वाले केस में अदालत में पेश नहीं होने पर ये वारंट जारी किए गए थ। इस मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना की तरफ से रामपुर के थाना गंज में केस दर्ज कराया गया था। इसी मामले में आज सुनवाई के दौरान दोनोंं ने सरेंडर कर दिया। हालांकि कोर्ट ने करीब डेढ़ घंटे बाद उनके वारंट को रिकॉल कर दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 मई को होगी।
भाजपा नेता व शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना ने बताया कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में आज कोर्ट में सुनवाई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में एक गवाह मनोज पाठक की गवाही होनी थी। उन्होंने बताया कि अब्दुल्ला आजम को नियमानुसार कोर्ट आना होता है, लेकिन वह पिछली कई तारीख से अदालत में हाजिर नहीं हो रहे थे। उन्होंने बताया कि लगातार कोर्ट में गैर हाजिर होना जमानत की शर्तों का सीधा उल्लंघन होता है। इसी को लेकर उनके खिलाफ बुधवार को गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। उन्होंने बताया कि अब्दुल्ला आजम जमानत मिलने के बाद से किसी भी तारीख पर अदालत में पेश नहीं हुए।
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2019 में भाजपा नेता ने दर्ज कराया था मुकदमा

बता दें कि अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने गंज थाने में दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। इस केस में सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम समेत आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया है। तीनों को ही इस केस में कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन पिछली कई तारीखों से अब्दुल्ला आजम और तजीन फातिमा कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। जिसके चलते बुधवार को दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे।
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ये हैं आरोप

आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने सत्ता के रसूख से अपने बेटे के दो जन्मप्रमाण बनवाकर राजनीतिक लाभ लिया है। हालांकि दो जन्म प्रमाणपत्र के केस में अब्दुल्ला आज़म की विधायकी हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी। इस बार वह फिर से चुनाव जीतकर स्वार टांडा के विधायक बन गए हैं।

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