रामपुर

Azam Khan gets interim bail : आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 89वें केस में मिली अंतरिम जमानत

Azam Khan gets interim bail : आखिरकार सपा के कद्दावर विधायक आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने 89वें मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। इससे आजम खान के सर्मथकों को में खुशी की लहर है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही आजम खान सीतापुर जेल से बाहर आकर उनके बीच पहुंचेंगे।

रामपुरMay 19, 2022 / 12:28 pm

lokesh verma

Azam Khan gets interim bail : समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से आखिरकार जमानत मिल गई है। बता दें कि रामपुर कोतवाली थाने से जुड़ा यह 89वां केस है, जिसमें उन्हें अंतरिम जमानत मिली है। वहीं, इससे पहले आजम खान को 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है। आजम को आखिरी केस में भी जमानत मिलने से उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि इस जमानत के बाद भी आजम खान जेल से बाहर आ सकेंगे या नहीं। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय इस केस में पहले ही सुनवाई पूरी कर चुका था, जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया था।
दरअसल, हाल ही में आजम खान के खिलाफ एक अन्य मामले में भी पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है। यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में आजम खान को आदतन अपराधी बताया था। अब सुप्रीम कोर्ट से 89वें मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खान के जेल से बाहर निकलने पर चर्चाओं का बाजार गरम है। आजम खान के गृह जनपद में उनके समर्थक बेहद खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उनके प्रिय नेता आजम खान उनके बीच पहुंचेंगे।
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यूपी सरकार की तरफ से किया गया विरोध

बता दें कि 17 मई को रामपुर जिला कोतवाली थाने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसले को सुरक्षित रखा था। जबकि यूपी सरकार की ओर से आजम खान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए उन्हें आदतन अपराधी बताया गया था।
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हाईकोर्ट के फैसले पर जताई थी नाराजगी

उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की जमानत याचिका का विरोध किया था। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पहले जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के फैसला सुनाए जाने में देरी पर नाराजगी जाहिर की थी और इसे उपहास करार दिया था।।

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