अब इन मामलों में दोबारा जमानत मिलने के बाद ही आजम परिवार जेल से बाहर आएगा। सपा नेता आजम खान को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 18 अक्तूबर 2023 को उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में सात साल की सजा व पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने इस मामले में सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम व उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा को भी सात साल की सजा सुनाई थी।
तभी से आजम खान सीतापुर, अब्दुल्ला हरदोई और डॉ. तंजीन फात्मा रामपुर जेल में बंद हैं। तीनों ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन सेशन कोर्ट ने 23 जनवरी 2024 को तीनों की अपील खारिज कर दी। साथ ही निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। शुक्रवार को इस मामले में हाईकोर्ट से तीनों को राहत मिल गई, लेकिन किसी की अभी रिहाई नहीं होगी।
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