रामपुर. कथित तौर पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी कैम्पस में मिलाने के आरोप में सांसद आजम खां के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा राजस्व निरीक्षक मनोज कुमार की तहरीर पर अजीमनगर थाने में दर्ज कराया गया है। तहसीलदार प्रमोद कुमार ने बताया कि यूनिवर्सिटी में करीब 10 बीघा निष्क्रांत (कस्टोडियन) जमीन को शामिल किया गया है। जांच पड़ताल में पाया गया है कि इस जमीन पर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए कब्जा कर लिया गया और इस पर चाहरदीवारी बनाकर कब्जे में ले लिया गया। गौरतलब है कि सांसद आजम खां इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। अब उनके खिलाफ राजस्व निरीक्षक की ओर से मुकदमा कराया है। अजीमनगर थाना प्रभारी अमरीश कुमार ने बताया कि सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धाराओं में सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी में कस्टोडियन की करीब 250 बीघा जमीन को लेकर पहले भी मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। बताया जाता है कि इस जमीन को वक्फ संपत्ति बताकर कब्जा किया गया था। अब पुलिस इस मामले की विवेचना कर रही है।
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यह मुकदमा थाना अजीमनगर में दर्ज कराया गया है। पुलिस आजम खान पर लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। आरोप है कि संसद आजम खान ने सत्ता में कैबिनेट मंत्री रहते हुए कस्टोडियन की ज़मीन पर कब्जा कर लिया और उसे चारदीवारी से घेर लिया। तकरीबन ढाई सौ बीघा जमीन को लेकर पहले भी मुकदमा हो चुका है। एसआईटी की टीम भी जांच कर चुकी है, लेकिन अब जो एकएफआईआर राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक ने दर्ज कराई है। अगर यह आरोप सही पाए गए तो आजम खान की मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक जो मुकदमे आजम खान पर दर्ज हुए थे, उन सभी की जांच रिपोर्ट में सब के सब सही पाए गए हैं और कई सारे किसानों को जमीन भी प्रशासन ने उनके कब्जे में आजम के कब्जे से दिलाई है।