राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली के द्वारा फसल अवशेष जलाये जाने पर दण्ड घोषित किया गया है। इस में 2500 से लेकर 15000 रुपए तक का जुर्माना है। साथ ही किसान को सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान आदि से वंचित कर दिये जाने के निर्देश भी हैं। जिले में जो भी कंबाइन बिना सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम के चलाई जाएगी उस को सीज किया जायेगा।
नरेंद्र पाल ने बताया कि सभी राजकीय कृषि बीज भण्डारों पर वेस्ट डी- कम्पोजर पर्यात मात्रा में उपलब्ध है। किसान पाठशालाओं के जरिए किसानों को फसल अवशेष प्रबन्धन के बारे में जानकारी दी जा रही है। कृषि यन्त्रों जैसे सुपर स्ट्रा मैनेजमैन्ट सिस्टम, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्राचापर, श्रेडर, मल्चर, श्रब मास्टर, कटर कम स्प्रेडर, रिवर्सेबल एमबी प्लाऊ, रोटरी स्लेसर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल आदि कृषि यंत्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं।