इस साल फरवरी में हुई थी सजा
इस साल 13 फरवरी को मुरादाबाद की एक अदालत ने अब्दुल्ला को 2008 में धरना देने के एक मामले में दोषी ठहराया। इसके बाद सत्र न्यायालय ने सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। अब्दुल्ला 17 मार्च को हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने मामले को 3 सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए तारीख दी। इस बीच स्वार सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो गई।