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अब नगर परिषद उठाने जा रही सख्त कदम…पढ़े पूरी खबर और समझे मामला

नगर परिषद क्षेत्र में खाली पड़े भूखण्ड में सफाई और चारदीवारी नहीं होने पर नगर परिषद की ओर से आवंटन रद्द कराने की कार्रवाई की जाएगी।

राजसमंदOct 13, 2024 / 12:09 pm

himanshu dhawal

राजसमंद. नगर परिषद क्षेत्र में खाली पड़े भूखण्डों में फैली गंदगी और चारदीवारी नहीं होने पर नगर परिषद की ओर से उनके आवंटन को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए नगर परिषद ने आम सूचना भी जारी की है। जिला मुख्यालय पर नगर परिषद के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की कई कॉलोनियों में खाली भूखण्ड पड़े हैं। उनकी चारदीवारी नहीं होने के कारण गंदगी का आलम छाया रहता है, वहीं बारिश के दौरान पानी भरने से गंदगी के कारण मच्छर और मक्खी की भरमार हो जाती है। इस संबंध में 17 सितम्बर के अंक में राजस्थान पत्रिका में कॉलोनियों में भरा पानी, डेंगू-मलेरिया फैलने की आंशका शीषर्क से समाचार प्रकाशित किया गया। इसमें बताया कि कॉलोनियों में खाली पड़े प्लॉट में बारिश का पानी भरा रहने और उसकी निकासी नहीं होने के कारण कई प्लॉट में घास उग गई है। इसके कारण मच्छर और मक्खियों की भरमार के कारण स्थिति खराब हो रही है। इससे मौसमी बीमारियों के साथ डेगूं और मलेरिया फैलने की आंशका बनी हुई है। इस पर नगर परिषद ने तुरंत कुछ प्लॉटों में भरे पानी का खाली भी कराया था। इसके पश्चात अब खाली भूखण्ड में गंदगी फैली रहने एवं चारदीवारी नहीं होने पर उसका आवंटन रद्द करने की कार्रवाई की बात कही है।

नगर परिषद ने यह की आमसूचना जारी

नगर परिषद आयुक्त बृजेश रॉय ने शनिवार को आम सूचना जारी की। इसमें बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में भूखण्ड जिसकी चारदीवारी नहीं है और गंदगी फैली होने से वातारण प्रदूषित हो रहा है। ऐसे भूखण्ड मालिकों को अपने भूखण्ड की तत्काल सफाई करवाकर सात दिन में उसकी चारदीवारी कराई जानी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 133 के तहत न्यायालय में अभियोग पेश करते हुए भूखण्ड के आवंटन को निरस्त कर जुर्माना राशि भी वसूल की जाएगी।

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