राजसमंद. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना के तहत 1 जुलाई 2022 से कई प्लास्टिक उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनमें प्लास्टिक डंडियां, झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, सजावटी थर्माकॉल सामान, प्लेट, कप, गिलास, चम्मच, कांटे, चाकू, स्ट्रॉ, मिठाई के डिब्बों में पैक करने वाली फिल्म और 100 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक पीवीसी बैनर शामिल हैं। इसके अलावा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 02 जून 2023 को पारित आदेश के तहत प्लास्टिक कोटेड पेपर कप भी इस प्रतिबंधित सूची में शामिल कर दिए हैं।
इनाम योजना का ऐलान
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा इस प्रतिबंध को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। अब, अगर कोई नागरिक प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों की उत्पादन इकाइयों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, तो उसे 10 हजार रूपए का इनाम दिया जाएगा। इस जानकारी को नागरिक ईमेल rorpcb.rajsamand@gmail.com पर भेज सकते हैं या फिर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय, पुराना आबकारी कार्यालय भवन, कलाल वाटी, राजसमन्द में जाकर भी सूचित कर सकते हैं।
गुप्त रखी जाएगी पहचान
सूचना की पुष्टि होने पर, जानकारी देने वाले नागरिक को 10 हजार रूपए का इनाम प्रदान किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिक की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। यह योजना एक उत्पादन इकाई के लिए केवल एक बार लागू होगी।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य आम नागरिकों में प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों के खिलाफ जागरूकता फैलाना और जनभागीदारी से इस प्रतिबंध को प्रभावी रूप से लागू करना है। इस पहल से हम प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।