…तो दर्ज होगी शिकायत
जानकारी के अनुसार इसके तहत किसानों को विभाग की योजनाओं का तय समय पर लाभ मिलेगा। इससे उस किसान को विभाग के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही नहीं तय सीमा में काम नहीं होने पर किसान संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायत दर्ज करवाई जा सकेगी। इन शिकायतों की प्रदेश स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी और दोषी अधिकारी के खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्रवाई को अंजाम भी दिया जाएगा। यह भी पढ़ें – राजस्थान के सरकारी स्कूलों के लिए नया फरमान, शिक्षक बनेंगे हेल्थ एम्बेसडर और विद्यार्थी मैसेंजर
तय समय में काम को करना होगा पूरा – संयुक्त निदेशक कृषि
संयुक्त निदेशक कृषि, राजसमंद कैलाशचंद मेघवंशी ने बताया कि राजस्थान सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। इसमें किसानों को कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। पोर्टल पर अपडेट किए जाने के बाद तय समय में काम को पूरा करना होगा। इस योजना से किसानों को लाभ मिलेगा।सिटीजन चार्टर योजना
. नागरिक चार्टर के अनुसार किसान के खेत की मिट्टी, पोषक तत्वों की जांच, बीज उत्पादन कार्यक्रम, बीज आदि की जांच में अधिकतम एक माह का समय लगेगा।. विभाग की ओर से मुफ्त मिनीकिट का वितरण 15 दिन में करना होगा।
. फसल प्रदर्शन के लिए दवा, बीज व उर्वरक का अनुदान 15 दिन में जारी करना होगा।
. रबी और खरीफ सीजन में गुणवत्ताहीन कृषि आदान की बचाने के लिए सैपल लेने के 7 दिन में रिपोर्ट दी जाएगी।
. कृषि यंत्र – उपकरण के लिए आवेदन के 85 दिन में अनुदान जारी करना होगा। साथ ही आवेदन के सात दिन में प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी।
. किसान के उपकरण खरीदने के 15 दिन में पोस्ट वेरीफिकेशन किया जाएगा।