जिला खाद्य विभाग द्वारा 15 और 16 अक्टूबर को जिले के विभिन्न होटल एवं ढाबों में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एव वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत उपयोग किए जाने वाले गैस
सिलेंडरों की जांच की गई। जिनमें घरेलू गैस सिलेंडर के व्यवसायिक उपयोग करते पाए जाने पर 5 प्रतिष्ठानों से 15 नग घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया गया।
जांच
कार्रवाई के दौरान अशोक सिन्हा होटल नर्मदा से 5 नग, सीजी 33 बिरयानी सेंटर खैरागढ़ से 3 नग, सिटी ढाबा, लांजी रोड से 3 नग, माँ अत्रापूर्ण मेस एंड कैफे खैरागढ़ से 3 नग एवं अग्रवाल भोजनालय खैरागढ़ से 1 नग घरेलू गैस सिलेन्डर का व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर जब्ती की कार्यवाही की गयी।
कार्यवाही में सहायक खाध अधिकारी संजय ठाकुर, खाद्य निरीक्षक विनोद सागर, मनीष ध्रुव, गरिमा सोरी एवं डालेश्वरी देवहारे शामिल रहे। इस कार्रवाई से नगर में हड़कंप मच गया।