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पीड़िता के साथ खेल रही सहेलियों ने परिजनों को घटना की जानकारी दी थी। पुलिस आरोपी के खिलाफ धारा 376 (क,ख) व पॉस्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया था। जांच में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत एकत्रित कर पुलिस ने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्यायाधीश अविनाश तिवारी के सामने सुनवाई के लिए भेजा था।