Public Holiday: इस तारीख तक अवकाश पर लगा प्रतिबंध, अचानक जारी हुआ नया आदेश
Public Holiday: छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र की कार्यवाही 16 से 20 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान शासकीय कर्मचारियों की छुट्टी जिला प्रशासन ने रद्द कर दी है..
Public Holiday: प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल जिला प्रशासन ने विधानसभा सत्र के आयोजन के चलते कर्मचारियों की शासकीय अवकाश पर प्रतिबंध लगाया है। राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आदेश जारी कर सभी को नियमों का पालन करने की हिदायत दी है।
Public Holiday: 16 से 20 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र
बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार 16 से 20 दिसंबर तक चलेगा। षष्ठम् विधानसभा के चतुर्थ सत्र के दौरान सरकारी कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर ने कहा कि विधानसभा प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं, स्थगन प्रस्तावों की जानकारी समय-सीमा में भेजने के लिए अधिकारियों को मुख्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य है।
बिना पूर्व अनुमति के बाद बाहर नहीं जाने के निर्देश
कलेक्टर ने विधानसभा सत्र के दौरान जिले के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बिना पूर्व अनुमति के अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर नहीं जाने के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसारक सभी विभाग व जिला प्रमुख को कार्यालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने व उनके नाम, पदनाम, दूरभाष नंबर एवं मोबाईल नंबर की जानकारी कार्यालय कलेक्टर राजनांदगांव को तत्काल प्रेषित करने कहा है। इसके साथ ही कार्यालयीन दिवसों के अतिरिक्त कार्यालय मेें अवकाश के दिनों में पर्याप्त लिपिक एवं भृत्य की ड्यूटी लगाने निर्देशित किया है।
18 दिसंबर को घोषित है शासकीय अवकाश
प्रदेश में 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती मनाई जाएगी। इस दिन सरकार ने शासकीय अवकाश की घोषणा की है। जिसके चलते स्कूल, कॉलेज व बैंक बंद रहेंगे। साथ ही शासकीय दफ्तर भी बंद का आदेश जारी हुआ था। वहीं राजनांदगांव में जिला प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। इस दिन दफ्तर में अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहेंगे।
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