राजनंदगांव

Jalaram Sweets: जलाराम स्वीट्स पर लग सकता है 5 लाख रुपए तक जुर्माना, इस लापरवाही के चलते होगी कड़ी कार्रवाई, जानें

Rajnandgaon News: राजनांदगांव में संचालित जलाराम स्वीट्स से लिया गया दही का सैंपल अमानक पाया गया है। इस मामले में न्यायालय के माध्यम से संस्थान के संचालक पर जुर्माना निर्धारित किया जाएगा।

राजनंदगांवMar 21, 2025 / 10:25 am

Khyati Parihar

Jalaram Sweets: जलाराम स्वीट्स पर लग सकता है 5 लाख रुपए तक जुर्माना, इस लापरवाही के चलते होगी कड़ी कार्रवाई, जानें
Jalaram Sweets: राजनांदगांव में संचालित जलाराम स्वीट्स से लिया गया दही का सैंपल अमानक पाया गया है। इस मामले में न्यायालय के माध्यम से संस्थान के संचालक पर जुर्माना निर्धारित किया जाएगा। स्थानीय खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम दिवाली पर्व के समय संबंधित संस्थान से दही का सैंपल लिया था, जिसे जांच के लिए रायपुर स्थित लैब भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट आ गई है।

5 लाख तक लग सकता है जुर्माना

रिपोर्ट में दही का फैट प्रतिशत कम आया है। नियमत: रिपोर्ट 14 दिनों की भीतर आनी थी, लेकिन पूरे प्रदेशभर में खाद्य पदार्थों की सैंपल जांच के लिए एक ही लैब रायपुर में स्थित होने के कारण जांच रिपोर्ट आने में देरी हुई। हालांकि इस बीच संबंधित दही का पूरा स्टाक बिक चुका है। बताया जा रहा है कि इस मामले में संस्थान के संचालक पर 1 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता था।
यह भी पढ़ें

CG News: कोरियर सर्विस पर 2 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना, इस लापरवाही के चलते हुई कड़ी कार्रवाई, जानें पूरा मामला?

खाद्य पदार्थों की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई होती है। यदि खाद्य पदार्थ असुरक्षित पाया जाता है, तो ऐसे मामले को अपराधिक माना जाता है, जिसकी सुनवाई क्रिमिनल कोर्ट में होती है। यदि खाद्य पदार्थ में मिथ्या छाप मिलता है, तो उसकी सुनवाई एडीएम कोर्ट में होती है। मिथ्याछाप जैसे मामलों में तीन लाख तक जुर्माना लग सकता है। लंबे समय के बाद सती हो रही।
दिवाली पर्व के समय जलाराम स्वीट्स से दही का सैंपल लिया गया था, जांच में दही में फैट प्रतिशत कम आया है। संबंधित संस्थान पर न्यायालय से जुर्माना लगाया जाएगा। – डोमेंद्र ध्रुव, आईएफएसओ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग

Hindi News / Rajnandgaon / Jalaram Sweets: जलाराम स्वीट्स पर लग सकता है 5 लाख रुपए तक जुर्माना, इस लापरवाही के चलते होगी कड़ी कार्रवाई, जानें

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.