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CG News: तत्कालीन CMO निलंबित, नगर पालिका अध्यक्ष सहित पाषर्दों ने लगाया ये गंभीर आरोप… निलंबन के दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दी जाएगी। मिली जानकारी अनुसार जयकुमार जांगड़े स्कूल में मदिरा पान कर पहुंचते थे। इसके अलावा
स्कूल में अनियमित उपस्थिति की भी शिकायत की गई थी। मामले में जांच समिति ने शाला विकास समिति, सरपंच, संकुल प्राचार्य, संकुल समन्वयक एवं शालेय स्टाफ के बयान के आधार पर जांच प्रतिवेदन सौंपा था।
शिक्षक के उक्त कृत्य से बच्चों की पढ़ाई व शालेय गतिविधियों के अलावा प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा था। इसे शासकीय कार्य के प्रति गैर जिम्मेदाराना व
लापरवाही व पदीय दायित्वों की उपेक्षा पाया गया। उक्त कार्य छग सिविल सेवा आचारण नियम 1965 के नियम 03 के उपनियम (1) (2) (3) एवं नियम 23 के विपरीत गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है। इस वजह से उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।