CG News: भवन के मालिक को नोटिस जारी
भवन के मालिक को नोटिस जारी करते हुए निगम प्रशासन ने 24 घंटे में भवन अनुज्ञा सहित भवन पूर्णता संबंधी सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने नोटिस दिया है। इसका पालन नहीं करने पर छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। बता दें कि नागपुर रोड पर संचालित श्रीकृष्णा
अस्पताल के पास पार्किंग के लिए जगह नहीं होने और अस्पताल के सामने शेड लगाकर बेजा कब्जा करने के मामले को पत्रिका ने ही उजागर किया था। इसके बाद ही निगम प्रशासन हरकत में आया है। हालांकि निगम प्रशासन पहले भी भवन मालिक/अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
बाजार क्षेत्र में भी अतिक्रमण, यातायात बाधित
CG News: गुड़ाखू लाइन में भी रसूखदार व्यापारी सड़क पर 10 फीट तक दुकानें फैलाकर कारोबार कर रहे हैं। इसके कारण त्योहारी सीजन में बार-बार जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यातायात और निगम प्रशासन ऐसे व्यापारियों पर भी कोई कार्रवाई करने से बचता नजर आ रहा है। बाजार क्षेत्र में पार्किंग की समुचित व्यवस्था का अभाव और सड़क पर अतिक्रमण के कारण आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।