आरोपी परमेश्वर द्वारा अपने पद में कार्यरत रहते हुए 11 सदस्यों से सर्वे के नाम पर लोन स्वीकृत कराकर एवं लोन का रकम स्वयं उपभोग कर गबन करने व 4 अन्य ग्राहकों से लोन का राशि जमा करने के लिए राशि प्राप्त कर लोन का राशि जमा नहीं करना एवं 3 ग्राहकों के नाम से लोन पास कर स्वयं जमा करने का झांसा देकर एवं 1 ग्राहक से लोेन का राशि जमा करने व अधिक लोन स्वीकृत करने के नाम से स्वयं लोन निकाल कर कुल चार लाख ब्यानबे हजार तीन सौ सड़सठ रूपए की धोखाधड़ी व गबन कर कंपनी व आम जनता को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है।
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रिपोर्ट पर आरोपी परमेश्वर के विरुद्ध धारा 420,406,408 भादवि दर्ज किया गया था। आरोपी को धारा 41 ए जाफौ का नोटिस उसके दिए पते भाकुर्रा नवापारा थाना तखतपुर जिला बिलासपुर के लिए जारी किया गया जो आरोपी के परिजन से नोटिस तामिल कराया गया। आरोपी थाने के विवेचना कार्य में सहयोग न कर आरोपी अपने दूरभाष नंबर बदल कर लगातार फरार चल रहा था। आरोपी घटना दिनांक से ही अपने निवास स्थान से फरार होकर मोबाइल नंबर बदल कर अन्य स्थान में निवास कर रहा था। इसी बीच थाना खैरागढ़ पुलिस द्वारा मुखबिरों से जानकारी प्राप्त कर 6 दिसंबर को जिला बिलासपुर से विधिवत गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।