यह भी पढ़ें : अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव टला, नई तिथि के साथ होगा वोटिंग आरोपी गौरव चुनाकर के पास पुणे में होने का खुलासा हुआ था। आरोपी गौरव चुनाकर बालिका का अपहरण कर ट्रेन से पुणे ले गया था और उसके साथ लगातार कई बार बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस बालिका को पुणे से कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर यहां लाई थी। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए दिया गया था।
यह भी पढ़ें : पूर्व पार्षद पर प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि गबन करने का आरोप पीडि़त बालिका की ओर से पैरवी वकील परवेज अहमद ने की। सुनवाई के दौरान अपराध सिद्ध होने पर न्यायाधीश अविनाश तिवारी ने आरोपी गौरव चुनाकर पिता मोहन चुनाकर उम्र 23 साल को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत 20 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।