Red Sand Boa Snake: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में एक घर में दो मुंह वाला दुर्लभ प्रजाति का सैंड बोआ सांप (Red Sand Boa Snake) निकला। इस सांप को घर में मौजूद महिला ने रातभर कंटेनर में भरकर घर में सुरक्षित रखा और सुबह होते ही वन विभाग को सूचना देकर सांप को वन विभाग के कर्मचारी के सुपुर्द कर दिया। बता दें कि सैंड बोआ स्नेक दुर्लभ प्रजाति का सांप होता है और दो मुंह वाले इस सांप की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डेढ़ करोड़ रूपए तक होती है।
खिलचीपुर के सोमवारिया इलाके में रहने वाली समाजसेविका रामकला तोमर के घर पर मंगलवार की शाम एक अजीब सांप निकला। जब घर में मौजूद बच्चों ने सांप को देखा तो शोर मचाया जिसके कारण आसपास के लोग सांप को मारने के लिए जमा हो गए। इसी दौरान जब रामकला ने सांप को देखा तो वो समझ गईं कि ये सांप जहरीला नहीं होता और बेहद दुर्लभ है जिसकी तस्करी भी होती है। इसलिए उन्होंने सांप को किसी गलत आदमी के हाथ लगने से बचाने के लिए रातभर अपने ही घर में कंटेनर में रखा और सुबह वन विभाग को सूचना दी।
सुबह वन विभाग की टीम रामकला तोमर के घर पहुंची और सैंड बोआ स्नेक को अपने साथ ले गई। वन विभाग के डिप्टी रेंजर डी. के. भिलाला के अनुसार सांप सैंड बोआ प्रजाति का है। हमारे रेंज ऑफिस के पीछे ही घना जंगल है, जहां हमने रेस्कूय कर उसे छोड़ दिया। बता दें कि दो मुंह वाले सेंड बोआ सांप का साइंटिफिक नाम Eryx johnii है, यह सांप जहरीला नहीं होता है और भारत में दुर्लभ प्रजाति में गिना जाता है और ये सांप शेड्यूल की फर्स्ट केटेगरी में आता है।
दुर्लभ प्रजाति के दो मुंह वाले सेंड बोआ सांप की कीमत विदेशी बाजार में करोड़ों रुपए में होती है। बताया जाता है कि इसका इस्तेमाल सेक्स पावर बढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली दवाओं में होना बताया जाता है। इसके अलावा तंत्र मंत्र के लिए इस सांप का उपयोग होने के कारण इसकी तस्करी होने की बातें सामने आई हैं। इस सांप का इस्तेमाल महंगे परफ्यूम बनाने के साथ ही नशे और कैंसर के इलाज में भी होने के कारण इसकी तस्करी विदेशों में की जाती है। ये भी बता दें कि दो मुंह वाला सेंड बोआ सांप बेहद ही दुर्लभ प्रजाति का सांप होता है। इस सांप को अगर किसी व्यक्ति द्वारा मारा जाता है या फिर तस्करी करते पकड़ा जाता है, तो धारा 1972 के अंतर्गत उस व्यक्ति को 7 साल की बिना जमानत सजा और 35 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।