राजगढ़

लाड़ली बहना के फार्म भरने घर-घर आएंगे कर्मचारी, गली-मोहल्लों में लगेंगे कैंप

परेशान नहीं हों, योजना के तहत भरे जाने वाले फार्म आपके घरों के आसपास ही गली मोहल्लों और वार्ड में कैंप लगाकर भरे जाएंगे। बस आपको दस्तावेज तैयार रखने होंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

राजगढ़Mar 04, 2023 / 10:53 am

Subodh Tripathi

लाड़ली बहना के फार्म भरने घर-घर आएंगे कर्मचारी, गली-मोहल्लों में लगेंगे कैंप

राजगढ़. प्रदेश शिवराज सरकार द्वारा महिलाओं के लिए लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की है, योजना शुरू होने से पहले महिलाओं की लाइन लोक सेवा केंद्रों पर लगने लगी है। वे जरूरी दस्तावेजों को तैयार कराने में जुट गई हैं, लेकिन वे परेशान नहीं हों, योजना के तहत भरे जाने वाले फार्म आपके घरों के आसपास ही गली मोहल्लों और वार्ड में कैंप लगाकर भरे जाएंगे। बस आपको दस्तावेज तैयार रखने होंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

 

शासन की ओर से चलाई जाने वाली प्यारी बहना योजना को लेकर अभी से कई महिलाएं कार्यालयों के चक्कर लगा रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो उनका नाम इस योजना में रह जाए, लेकिन उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उनके फार्म भरने के लिए उनके मोहल्लों, वार्ड, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायतों में कैंप लगाकर फार्म भरे जाएंगे। कर्मचारी खुद उनकी मदद के लिए आएंगे। लेकिन इसके लिए वही महिलाएं पात्र होंगी, जिनकी आयु 23 साल से ज्यादा और 60 साल से कम होगी। साथ ही वह मध्यप्रदेश की मूल निवासी होने चाहिए और वह आयकर दाता न हो।

 

योजना शुरू होने से लेकर पैसा मिलने तक पूरी प्रक्रिया

● योजना का शुभारंभ 5 मार्च 2023

● आवेदन प्राप्ति का प्रारंभ 15 मार्च

● आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल

● अंतिम सूची जारी होगी 1 मई

● अंतिम सूची पर आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 1 मई से 15 मई 2023 तक

● आपत्ति निराकरण हेतु अवधि 16 मई से 30 मई 2023 तक

● अंतिम सूची जारी करने का दिनांक 31 मई 2023

● राशि अंतरण का दिनांक 10 जून 2023 तक

● आगामी महीनों में भुगतान के लिए नियत तिथि प्रत्येक माह की 10 तारीख को
● जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो।

● जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।

● जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मंडल/स्थानीय निकाय में नियमित/ स्थाईकर्मी / संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो। परंतु मानसेवी कर्मी तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी।

● जो स्वयं भारत सरकार/ राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशि रुपये 1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है।

● जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक हो।

● जिनके परिवार का कोई सदस्यभारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, सदस्य हो।

● जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो।

● जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो।

● जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन हो।

योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया

● आवेदन करने की प्रक्रिया योजना के लिए आवेदन पोर्टल, मोबाइल ऐप के माध्यम से भरे जा सकेंगे।

● ऑनलाइन आवेदन करने आवेदिकाओं के द्वारा पूर्व से ही आवेदन के लिए आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरने की सुविधा होगी। उक्त प्रपत्र कैंप, ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र में उपलब्ध होंगे।

● उक्त भरे प्रपत्र की प्रविष्टी कैंप, वार्ड, ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय में नियत कैंप प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जाएगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज प्रत्येक आवेदन की प्री प्रिंटेड पावती दी जाएगी। यह पावती पोर्टल, एप से सीधे एसएमएस, व्हाटसअप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। उक्त प्रक्रिया में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहयोग करेंगी।

● आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया नि:शुल्क होगी।

● आवेदक महिला को स्वयं उपरोक्त स्थलों पर उपस्थित होना आवश्यक होगा, ताकि उसकी लाइव फोटो ली जा सके।
यह रहेंगी योजना अंतर्गत पात्र

● जो मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो।

● विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परितक्यता महिला भी सम्मिलित होंगी।

● आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।

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केवाईसी जरूर कराएं

मगर इतना जरूर है इस बीच अपने बैंक खाता को अपडेट कराते हुए उन्हें आधार से लिंक कराने के साथ ही उनकी केवाईसी जरूर कराएं, ताकि आगें कोई समस्या ना हो। जिस समय वह पंजीयन कराने के लिए केंद्र पर पहुंचे उस समय आधार कार्ड, खुद की समग्र आईडी और परिवार की समग्र आईडी साथ लेकर पहुंचे।

 

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