राजगढ़

‘लाड़ली बहना योजना’ का लाभ चाहिए तो कर लें ये 1 काम, नहीं तो खाते में नहीं आएंगे रुपए

बहनों को अपनी समग्र आइडी बैंक खाता को आधार से ईकेवाईसी करना जरूरी बताया है…..

राजगढ़Mar 09, 2023 / 05:10 pm

Astha Awasthi

Ladli bhena yojna

राजगढ़। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत सभी पात्र बहनों को अपने बैंक खाते की ई-केवाईसी कराना जरूरी होगा। यही कारण है कि जिला पंचायत सीईओ अक्षय तम्रवाल, जनपद सीईओ देवेन्द्र दीक्षित ने ग्राम पंचायत भंडावद पहुंचकर ईकेवाईसी की जानकारी ली और लाड़ली बहना योजना में बहनों को अपनी समग्र आइडी बैंक खाता को आधार से ईकेवाईसी करना जरूरी बताया है।

इस दौरान जिला पंचायत सीईओ योजना की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सचिव जीआरएस सीएससी ग्राम पंचायत को निर्देश दिए गए की सभी पात्र बहनों का समग्र आईडी बैंक खाता आधार से ईकेवाईसी कराएं। इस अवसर पर पंचायत इस्पेक्टर इंदरसिंह, अशोक गुर्जर, दुर्गलाल मालवीय, बालचंद गुर्जर आदि मौजूद थे।

जानिए कैसे करना होगा आवेदन

सरकार ने इस योजना के तहत आवेदन करने की तारीख भी घोषित कर दी है। लाड़ली बहन योजना के फॉर्म 5 मार्च से भरना शुरू हो जाएंगे। आवेदनों की जांच के बाद जून माह से इस योजना की पात्र महिलाओं के बैंक खाते में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। इस योजना में धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

लगेंगे ये डॉक्यूमेंट्स

इस योजना के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रहेगी…..

-सबसे पहली शर्त महिला को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
– आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, बैंक के खाते की जानकारी, बिजली का बिल, आय प्रमाण डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए।
-इस योजना के तहत किसी भी वर्ग की महिला आवेदन कर सकती है।
सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की गरीब महिलाएं पात्र होंगी।
-5 साल में इन महिलाओं के खाते में 60 हजार रुपए जाएंगे।
– 5 वर्षों में 60 हजार करोड़ रुपए खर्च होने का अुनमान है।

इनकी भी होगी जरूरत

-आधार कार्ड
-आवेदनकर्ता की फोटो
-मोबाइल नंबर
-बैंक खाते की जानकारी
-आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र)
-वोटर कार्ड/पैन कार्ड/राशन कार्ड (कोई एक)
-मध्य प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण पत्र

माननी होंगी ये शर्तें

लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत ये महिलाएं नहीं कर पाएंगी आवेदन…..

-जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो

– जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार और राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग उपक्रम मंडल स्थानीय निकाय में नियमित, स्थाईकर्मी, संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो

– जो स्वयं भारत सरकार और राज्य सरकार की किसी भी योजना के तहत प्रतिमाह 1000 रुपए या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है। परिवार का कोई सदस्य वर्तमान और भूतपूर्व सांसद या विधायक हो

– जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार और राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या संचालक सदस्य हो। साथ ही जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो

– जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो. (यहां पर परिवार का अर्थ पति-पत्नी और आश्रित बच्चों से) व जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से रजिस्टर्ड चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर सहित) रहे हों.

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