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Election 2018: डिफाल्टर मंत्री को फिर मिला टिकट, बैंक का नहीं चुकाया था करोड़ों रुपए

Election 2018: डिफाल्टर मंत्री को फिर मिला टिकट, बैंक का नहीं चुकाया था करोड़ों रुपए

रायसेनNov 02, 2018 / 01:45 pm

Manish Gite

bhojpur

रायसेन। चुनाव से पहले मुश्किल में आ चुके मध्यप्रदेश के पर्यटन मंत्री सुरेंद्र पटवा को बड़ी राहत मिली है। उन्हें भोजपुर विधानसभा सीट से दोबारा से टिकट दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से बैंक का करोड़ों रुपए का लोन नहीं चुकाने के कारण वे मुश्किल में घिर गए थे और उनकी टिकट पर भी संशय के बादल मंडरा रहा था।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुरेंद्र पटवा रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। शुक्रवार को जारी हुई बीजेपी की पहली सूची में उनका भी नाम आया है। उनका नाम आते ही उनके बंगले पर समर्थकों का जमावड़ा शुरू हो गया। वहीं उनके भोजपुर क्षेत्र में भी उनके समर्थकों ने पटाखें फोड़कर खुशियां मनाई।

 

पचौरी लड़ेंगे भोजपुर से
इधर, कांग्रेस भी शुक्रवार को अपनी पहली सूची जारी करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक इस बार कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद रहे सुरेश पचौरी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि वे अपना पिछला चुनाव हार गए थे।
 

बैंक ने किया था डिफाल्टर घोषित
इधर, सितंबर 2018 में बैंक आफ बड़ौदा ने मंत्री सुरेंद्र पटवा और उनके परिवार के सदस्यों के नाम से विलफुल डिफाल्टर का नोटिस दिया था। बैंक से जारी नोटिस में मंत्री सुरेंद्र पटवा, पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की पत्नी फूलकुंवर पटवा, मोनिका पटवा, भारत पटवा और महेंद्र पटवा के नाम शामिल हैं। बैंक का मानना है कि वे पैसा चुकाने की क्षमता रखते हैं, इसके बावजूद वे जानबूझकर बैंक की रकम नहीं चुका रहे हैं। पटवा के अलावा डिफाल्टरों की सूची में पटवा आटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स सुरेंद्र पटवा, मोनिका पटवा, भारत पटवा, महेंद्र पटवा समेत पूर्व मुख्यमंत्री स्व. सुंदरलाल पटवा की पत्नी फूलकुंवर पटवा का भी नाम शामिल हैं।

 

surendra patwa

यह है पूरा मामला
बैंक ऑफ बड़ौदा ने फरवरी माह में भी सार्वजनिक तौर पर लोगों को सूचित किया थखा कि सुरेंद्र पटवा की संपत्ति तब तक नहीं बिक सकती जब तक की बैंक को 34 करोड़ रुपए नहीं चुका दिए जाए। बैंक ने इंदौर और उज्जैन की सपंत्तियों पर प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) सपठित नियम 9 के अंतर्गत ऋण लेने वालों से सूचना प्राप्त की तारीख से 60 दिन का समय दिया था, जिसमें लोन चुकाना था। लेकिन उन्होंने अब तक नहीं चुकाया है।

बैंक ने सांकेतिक आधिपत्य अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित नियम के अनुसार लोगों को सतर्क कर रखा है कि वे सुरेंद्र पटवा, मोनिका पटवा, भरत पटवा, महेंद्र पटवा, फूलकुंवर बाई पटवा के नाम की संपत्ति बैंक के पास गिरवी है इसे अभी बेचा नहीं जा सकता है।

 

10 लाख का चेक बाउंस, हो सकती है सजा
इससे पहले फरवरी 2018 में भी मंत्री सुरेंद्र पटवा पर केस दर्ज हो चुका है। उनके खिलाफ धारा 138 के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था। पटवा पर 10 लाख रुपए का चेक बाउंस हो गया था। इंदौर के हरीश ट्रेडर्स ने 2015 में मंत्री सुरेंद्र पटवा को ब्याज पर 10 लाख रुपए दिए थे। चेक बाउंस होने के बाद इंदौर की जिला कोर्ट ने केस दर्ज करने के आदेश दिए थे।
 

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