रायसेन

सेनिटाइजर से बना रहे शराब, बड़ी मात्रा में अवैध खेप बरामद

Action against illegal liquor

तहसीलदार ने पकड़ी नशीले पदार्थों की बड़ी खेप
ग्रामीण अंचल में बढ़ रहा नशे का कारोबार

रायसेनMay 04, 2020 / 12:27 pm

धीरेन्द्र विक्रमादित्य

बिरलाग्राम पुलिस ने मामले में दो लोगों के खिलाफ किया प्रकरण दर्ज

बेगमगंज/सुल्तानगंज. लॉक डाउन में ग्रामीण अंचल में नशीले पदार्थों का कारोबार तेजी से बढ़ा है। रातों रात अमीर बनने के लिए अवैध धंधेबाज लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। शराब के अवैध कारोबार से जुड़े धंधेबाज सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर नकली शराब बना धड़ल्ले से बेच रहे। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सेनिटाइजर से बनी शराब व नशीली गोलियों की एक बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने इस प्रकरण में केस भी दर्ज कर लिया है।
Read this also: पीएम केयर में नन्हे अभिराज ने बर्थडे पर किया एेसा दान कि हर आेर हो रही तारीफ

शनिवार को प्रशासन को सूचना मिली कि ग्राम बोरिया जागीर में सेनीटाइजर से बडे़ पैमाने पर शराब बनाकर बेचा जा रहा है। दूसरा मामला रविवार को बेगमगंज थानांतर्गत ग्राम हपसिली के पास बीरपुर तिगड्डा पर पकड़ में आया है। तहसीलदार निकिता तिवारी एवं नायाब तहसीलदार सपना झीलोरिया लॉकडाउन की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जब दलबल के साथ ग्रामीण अंचल के दौरे पर निकली तो उन्हें पता चला कि पटेल क्रेशर के पास वीरपुर तिगड्डे पर स्थित एक चायपान की दुकान से नशीले पदार्थों की बड़े पैमाने पर बिक्री हो रही है। तहसीलदार ने कमलेश चैबे की दूकान पर छापामारी की। यहां सेनिटाइजर से बनाई गई शराब के 12 क्वार्टर एवं भांग की गोलियां बड़ी मात्रा में बरामद की। नशे की गोलियां, बीड़ी सिगरेट एवं बड़ी मात्रा में जर्दा के राजश्री गुटखा के पाउच, डाइक्लोपैरा की 50 गोलियां व कई लीटर पेट्रोल और 50 शराब की खाली बोतल जब्त की है।
थाना प्रभारी घनश्याम शर्मा ने बताया कि आरोपित कमलेश चैबे के विरुद्ध आबकारी एक्ट एवं लॉकडाउन उल्लंघन की धारा 269, 270 तथा आपदा प्रबंधन धारा 51 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है।
Read this also: थूकते हुए पकड़े जाने पर हुआ एक हजार का जुर्माना, जिले में लगातार दूसरे दिन कार्रवार्इ

पांच दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज

लाकडाउन के दौरान बेगमगंज थाना प्रभारी घनश्याम शर्मा ने पांच दुकानदारों के खिलाफ सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किए हैं। राजेश जैन रेडीमेड गारमेंट की दूकान, अशोक साहू जूता-चप्पल की दूकान, राजकुमार साहू जूता-चप्पल की दूकान, धीरज साहू भोजनालय खोलकर ग्राहकों को बिना सोशल डिस्टेंस के भीड़ लगाकर सामान बेच रहे थे। इनके विरुद्ध धारा 269, 270, 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।
Read this also: कलक्टर साहब की भी कोरोना रिपोर्ट आई, अग्रवाल परिवार के दो बच्चों को कोरोना पाजिटिव

Hindi News / Raisen / सेनिटाइजर से बना रहे शराब, बड़ी मात्रा में अवैध खेप बरामद

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.