3 माह तक होंगे निलंबित
यातायात नियम तोडऩे वालों के लाइसेंस निलंबित करने की प्रक्रिया परिवहन विभाग करेगी। ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ते हुए पकड़े जाने पर वाहन चालक का लाइसेंस निलंबित करने परिवहन विभाग को लिखेगी। इसके बाद परिवहन विभाग में उसकी सुनवाई होगी। इसके बाद अधिकतम 3 माह के लिए लाइसेंस निलंबित करेगा।
दिन में ट्रैफिक, रात में थाने वाले
यातायात सुधार के लिए दिन भर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करती है। रात में थानों का बल वाहनों की चेकिंग करता है। ट्रैफिक पुलिस की प्राथमिकता में शहर घनी आबादी में नो पार्र्किंग जोन में वाहन खड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई है। इसके बाद बिना हेलमेट, सिग्नल तोडऩा और गलत दिशा में वाहन में चलाना है।
ट्रैफिक वार्डन पदस्थ, पार्र्किंग की व्यवस्था भी
ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए शुक्रवार को ट्रैफिक वार्डन भी लगाए गए। एमजी रोड में दो व्यापारिक संगठनों की ओर से युवकों ने ट्रैफिक वार्डन के रूप में काम किया। इससे पहले ट्रैफिक पुलिस ने तेलघानीनाका इलाके के लिए बांसटाल में पार्किंग बनाई । इसके अलावा अग्रसेन चौक, रामसागरपारा, आमापारा, जवाहर नगर आदि के लिए भैंसथान में पार्र्किंग स्थल बनाया गया है।
इनके उल्लंघन पर होगा लाइसेंस निलंबन
-ट्रैफिक सिग्नल में रेड सिग्नल जंप करना
-ओवर लोड मालवाहक -मोबाइल से बात करते हुए वाहन चलाना
-शराब पीकर गाड़ी चलाना -बिना हेलमेट व सीटबेल्ट बांधे बिना वाहन चलाना
अब तक हुई कार्रवाई
रेड सिग्नल जंप-479 बिना हेलमेट-652
तीन सवारी-448 वायु प्रदूषण-423
गलत नंबर-274 शराब सेवन-10
लापरवाही-24 अन्य-178 ट्रैफिक नियम तोडऩे वालों के लाइसेंस निलंबित किए जा रहे हैं। नो पार्र्किंग, ट्रैफिक सिग्नल तोडऩे वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हेलमेट पहनना भी अनिवार्य है।
बलराम हिरवानी, एएसपी-टै्रफिक, रायपुर