यह है पूरा मामला
आपको बता दें पूरा मामला 11 मई 2019 का है। अपूर्वा तिवारी और विपन कुमार दुबे के साथ रायपुर के यात्रिक होटल में ठहरे थे। दोनों ने होटल के रजिस्टर में अपने आप को पति-पत्नी बताया था। और निवासी अंबिकापुर बताया था। दोनों ने अपना आईडी कार्ड भी होटल में बतौर प्रूफ दिया था। 11 मई की सुबह अपूर्वा और विपिन होटल पहुंचे थे। दोनों ने होटल के रेस्टोरेंट में नाश्ता किया। इसके बाद अपने रूम में चले गए। अगले दिन दोपहर से ही कमरे के दरवाजे पर ताला लटका हुआ मिला।
आपको बता दें पूरा मामला 11 मई 2019 का है। अपूर्वा तिवारी और विपन कुमार दुबे के साथ रायपुर के यात्रिक होटल में ठहरे थे। दोनों ने होटल के रजिस्टर में अपने आप को पति-पत्नी बताया था। और निवासी अंबिकापुर बताया था। दोनों ने अपना आईडी कार्ड भी होटल में बतौर प्रूफ दिया था। 11 मई की सुबह अपूर्वा और विपिन होटल पहुंचे थे। दोनों ने होटल के रेस्टोरेंट में नाश्ता किया। इसके बाद अपने रूम में चले गए। अगले दिन दोपहर से ही कमरे के दरवाजे पर ताला लटका हुआ मिला।
दरवाजे में ताला देख होटल स्टॉफ को शक हुआ। जिसके बाद इसकी जानकारी मैनेजर को दी गई। होटल के मैनेजर ने जब दिए गए फोन नंबर पर फोन लगाया तो किसी ने रिसीव नहीं किया। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन भीतर कोई हलचल नहीं हुई। इसके बाद मास्टर चाभी से दरवाजा खोला गया, तो अपूर्वा की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई थी। घटना के बाद से विपिन फरार था जिसे पुलिस ने तलाश कर गिरफ्तार कर लिया।
सेशन जज ने दोनों पक्ष की दलीले सुनने के बाद आरोपी विपन कुमार दुबे को साक्ष्य छुपाने के आरोप में 5 साल का कारावास और 5 हजार का अर्थदंड का सजा सुनाया है।इसके अलावा धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है।