आरोपियों ने नाबालिगों की अश्लील फिल्म डाउनलोड करके अलग-अलग सोशल मीडिया में वायरल किया था। उनके खिलाफ आईटी एक्ट की अलग-अलग धाराओं में अपराध दर्ज किया है। अपराध उन्हीं पर किए गए हैं, जिनके नाम से मोबाइल सिम रजिस्टर्ड है। पुलिस ने चाइल्ड पोर्नग्राफी(नाबालिगों की अश्लील फिल्म देखना) करने वालों के खिलाफ भी अपराध दर्ज करना शुरू कर दिया है। पिछले साल भी पुलिस ने 200 से ज्यादा अपराध दर्ज किए थे।
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इनके खिलाफ दर्ज हुआ अपराध
Child Pornography Case : कोतवाली थाने में सईद नवेद अशरफ, खमतराई में एक महिला के अलावा जितेंद्र कुमार और सुरेंद्र पटेल, सरस्वती नगर थाने में सद्दाम मलिक, टिकरापारा थाने में रऊफ खान, सनम निषाद, पुरानीबस्ती थाने में रामजी निषाद, नायडू, गुढि़यारी थाने में प्रथम अग्रवाल, उत्तम पटेल, ओमप्रकाश जंघेल, सुधीर अग्रवाल, रमेश निषाद, अजय सिंह, सिविल लाइन थाने में सिद्धार्थ ध्रुव, माना थाने में दीपक राठौर के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा-67, 67 ए , 67 बी के तहत अपराध दर्ज किया है।
दिल्ली से हो रही निगरानी
चाइल्ड पोर्न वीडियो देखने, डाउनलोड और वायरल करने वालों की निगरानी दिल्ली से एनसीआरबी की एक विशेष टीम कर रही है। टीम खास तरह के साफ्टवेयर से चाइल्ड पोर्नग्राफी करने वालों का पता लगा लेती है। इसके बाद जिस मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप से चाइल्ड पोर्न वीडियो देखा गया है, डाउनलोड किया गया या फिर उसे वायरल किया है, उसके धारक के खिलाफ संबंधित जिले में अपराध दर्ज कराया जाता है।
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यहां हुए हैं वायरल
जिन आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ है, उन्होंने चाइल्ड पोर्न वीडियो डाउनलोड किया। इसके बाद उसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया में अपने साथियों को वायरल किया था। सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम और फेसबुक का इस्तेमाल किया जा रहा है।