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कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर (Second wave of coronavirus) के दौरान मंत्रालय, संचालनालय और अन्य शासकीय विभागों में समय-समय पर कई पाबंदी लगा दी गई थी। मंत्रालय और संचालनालय में तो आम जनता के प्रवेश पर ही रोक लगा दी गई थी। पहले यहां एक तिहाई कर्मचारियों की मौजूदगी में काम हुआ। इसके लिए कर्मचारियों की ड्यूटी का रोस्टर बनाया गया था। इसके बाद जब रायपुर में लॉकडाउन (Lockdown in Raipur) लगा तो सभी शासकीय दफ्तरों को भी बंद कर दिया गया था। पिछले महीने संक्रमण की रफ्तार कम होने पर 50 प्रतिशत कर्मचारियों और अधिकारियों की शत-प्रतिशत मौजूदगी में कामकाज शुरू किया गया था। अब 14 जून से शत-प्रतिशत कर्मचारियों के साथ शासकीय दफ्तरों को शुरू किया जा रहा है।
राजधानी में धार्मिक स्थल अभी बंद रहेंगे
रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार राजधानी की सभी स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट/सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम इत्यादि रविवार को छोड़कर अब शाम सात बजे तक खुले रहेंगे। इससे पहले ही आदेश में होटल, बार एवं क्लब को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी जा चुकी है। हालांकि अभी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। रविवार को जिले में लॉकडाउन रहेगा।
रायपुर में यह अब भी बंद
– स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल/थियेटर, वॉटर पार्क, थीम पार्क तथा सामूहिक भीड़-भाड़ वाले स्थल जैसे जंगल सफारी, तेलीबांधा, बूढ़ा तालाब, पुरखौती मुक्तांगन बंद।
– स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी।
– कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी।
– सभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन तथा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित।
– चौपाटी जैसे स्थल नहीं खुलेंगे।
यह खुलेंगे
– सभी कार्यालय पूर्ववत खुलेंगे। शासकीय कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारी की 100 प्रतिशत उपस्थित होंगे। आम जनता के प्रवेश को अनुमति।
– होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब एवं बार रात्रि 10 बजे तक 50 फीसदी ग्राहकों के साथ खुल सकेंगे।
– होटल, रेस्टोरेंट्स ऑनलाइन/टेलीफोनिक ऑर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे को प्राथमिकता देंगे।
– क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात्रि 9 बजे तक ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10 बजे तक ही रहेगा।
– वैवाहिक कार्यकम निवास-गृह, होटल अथवा मैरिज हॉल में कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी।
– अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 रहेगी।
– आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राइवर राहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।
– प्रशासन की ओर से आम जनता से कहा गया है कि वे अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें।