लेकिन प्रचार-प्रसार के अभाव में लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को निर्देश जारी कर स्व-सहायता समूहों के माध्यम से दीदी बर्तन बैंक संचालन करने के निर्देश जारी किए है। (Raipur Neews Update) साथ ही निकायों को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है, ताकि लोग मांगलिक व सामाजिक कार्यों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न कर दीदी बर्तन बैंक के बर्तनों का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें।
स्व-सहायता समूहों की आय में वृद्धि हो सभी निकायों को शासकीय कार्यक्रमों में दीदी बर्तन बैंक के बर्तनों का अनिवार्य रूप से उपयोग करने को कहा गया है। (Raipur News Today) ताकि स्व-सहायता समूहों की आय में वृद्धि हो।
ये बर्तन रहेंगे उपलब्ध डबल भट्टी, सिंगल भट्टी, गंज मीडियम, बड़ा गंज, तेल कढ़ाही, चाशनी कढ़ाही, जलेबी तई, ट्रे, बेलनपाटा, रोटी तवा, धामा, टब, बाल्टी, जग, प्लेट, थाली, कटोरी, सर्विस चम्मच, छोटा चम्मच, राइस चम्मच, हॉट डोंगा सेट, टी-कंटेनर, (Raipur News in Hindi) डोसा पट्टी, इडली सांचा, पानी ड्रम, टेबल, किचन दरी, झारा पट्टी, खलबत्ता, भोजन पट्टी, काफी मशीन, दाल पीसने की मशीन, दाल दानी, सब्जी दानी, सेव मशीन, कुर्सी, पंडाल, पर्दा, मेट, तखत, गिलास शामिल हैं।
24 घंटे के लिए प्रति बर्तन का किराया 5 रुपए दीदी बर्तन बैंक में उपलब्ध बर्तनों का किराया 24 घंटे के लिए 5 रुपए प्रति बर्तन रखने को कहा गया है। साथ ही किराए के बर्तनों में किसी प्रकार की क्षति होने पर उपभोक्ता से इसकी कीमत वसूला जाएगा। साथ ही बर्तन वापसी के समय अगर बर्तन की सफाई संतोषजनक नहीं पाई जाती है, (CG Raipur News) तो बैंक बर्तनों की साफ-सफाई के लिए संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क भी वसूल किया जाएगा।
बाजार और रहवासी क्षेत्र में खोलें नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को स्पष्ट कहा है कि दीदी बर्तन बैंक का संचालन बाजार और रहवासी क्षेत्रों में किया जाए, (CG News Update) ताकि लोग इसका लाभ आसानी उठा सकें। नगर निगमों में कम से कम 12, नगर पालिका क्षेत्र में कम से कम 8 और नगर पंचायत क्षेत्र में कम से कम दो दीदी बर्तन बैंक का संचालन किया जाए।