जहां पूरे मामले की खुलासा हो गया। इसकी रिपोर्ट और घटनास्थल से बरामद साक्क्ष्य के साथ उरला पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी पेश की। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाहों के बयान करवाए गए। अपर सत्र न्यायाधीश अगम कुमार कश्यप ने पुलिस की केस डायरी, साक्क्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपियों को दंडित किया।
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अपर लोक अभियोजक सरोज गुप्ता ने बताया कि 15 दिसंबर 2021 को उरला स्थित राधिका इंडस्ट्रीज के पास एक अज्ञात युवक का लाश मिली थी। उसकी शिनाख्त विजय कुमार के रूप में उसके छोटे भाई द्वारा की गई। विवेचना के दौरान पता चला कि वह उरला स्थित फैक्ट्री में काम करता था। मृत के भाई ने पूछताछ में बताया कि जमीन को लेकर बिलाईगढ़ निवासी गोपाल जायसवाल (42 साल) बुधराम बंजारे (50साल) और ननका कुर्रे(33साल) के साथ विवाद चल रहा था।
प्रकरण की जांच के दौरान पता चला कि तीनों ने योजना बनाकर रस्सी के विजय की गला दबाकर हत्या की। इसके बाद लाश को पानी में फेककर फरार हो गए थे। हालांकि घटनास्थल से पुलिस ने कुछ साक्ष्य बरामद किया था। सरेराह हुए जघन्य हत्याकांड को देखते हुए आरोपियों की डीएनए और एफएसएल जांच कराई।