यह भी पढ़ें: Diwali Bonus: कर्मचारियों को 12000 रुपए बोनस, मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान वित्त सचिव ने कहा है कि निगम/मंडल/उपकम/स्वायत्तशासी संस्थाएँ इत्यादि अपने कर्मचारियों को वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधायें राज्य शासन द्वारा दिये जा रहे सुविधाओं के अनुरूप ही प्रदाय करें।
राज्य शासन की अनुमति के बिना कोई भी अतिरिक्त सुविधाएं नहीं देने का निर्देश भी दिया गया है। यदि शासन की सहमति के बिना सुविधायें दी जा रही है, तो तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा है। शासन के ध्यान में यह बात लायी गई है कि कतिपय संस्थाएं स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी उक्त अनुदेशों का पालन नहीं कर रही है।
कर्मचारियों को बोनस जैसी सुविधा प्रदान की जा रही है। सभी प्रशासकीय विभाग अपने निगम/मंडल/उपकम/स्वायत्तशासी संस्थाओं में बोनस भुगतान की समीक्षा करें तथा शासन की सहमति के बिना उपलब्ध कराये जा रहे उक्त सुविधा को तत्काल प्रभाव से रोक लगायें। साथ ही समीक्षा के परिणाम को यथाशीघ्र वित्त विभाग को अवगत कराया जाये।