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रायपुर

धार्मिक स्थलों में चुनाव प्रचार करने वाले प्रत्याशियों की निगरानी के लिए टीम

Raipur News: नवरात्रि में गरबा, जगराता और पंडालों के पूजा पाठ में पहुंचने वाले प्रत्याशियों पर निगरानी रखने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा टीम बनाई गई है।

रायपुरOct 11, 2023 / 10:25 am

Khyati Parihar

Team to monitor candidates campaigning in religious places

धार्मिक स्थलों में चुनाव प्रचार करने वाले प्रत्याशियों की निगरानी के लिए टीम

रायपुर। Chhattisgarh News: नवरात्रि में गरबा, जगराता और पंडालों के पूजा पाठ में पहुंचने वाले प्रत्याशियों पर निगरानी रखने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा टीम बनाई गई है। किसी भी धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आड़ में प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह जानकारी मंगलवार को जिला
निर्वाचन अधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने दी। उन्होंने बताया कि धरना, जुलूस, आम सभा करने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थान में वॉल राइटिंग के लिए पहले परमिशन लेनी होगी। आचार संहिता अवधि तक जिले के तकरीनब 1800 शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं। लाइसेंस धारकों को 7 दिनों के अंदर संबंधित थानों में शस्त्र जमा करने का आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिया है। इसके बाद ऐसे शस्त्रधारकों पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सी-विजिल ऐप से सुनेंगे लोगों की शिकायत

आचार संहिता लागू होते ही सी-विजिल ऐप नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। इसके लिए 23 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें 69 अधिकारी-कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा जिले भर में 24 चेकपोस्ट बनाए गए हैं। 72 टीमें दिन रात निगरानी कर रही हैं।
सातों विधानसभा सीट पर 17 नवंबर को वोटिंग

जिले की सात विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में 17 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके लिए 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर है और नाम वापसी 2 नवम्बर को हो सकेगी। 3 दिसंबर को मतगणना होगी।
जिला निर्वाचन कार्यालय में देनी होगी सूचना

पम्पलेट्स, पोस्टर्स, पर्चे आदि प्रचार या प्रिंट सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता लिखा जाना अनिवार्य होगा। प्रकाशित सामग्री की प्रतियां निर्वाचन कार्यालय में भी जमा की जाना होगी। प्रिंट सामग्री में संख्या भी अंकित करना होगी। उल्लंघन पाये जाने पर संबंधितों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें 6 माह तक का कारावास, 2 हजार रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। प्रकाशित सामग्री की प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय एवं व्यय लेखा शाखा में जमा करना जरूरी होगा। मुद्रित एवं प्रकाशित सामग्री के आधार पर खर्चा प्रत्याशी के व्यय लेखा में जोड़ा जाएगा।
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विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगते ही पुलिस द्वारा पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश की राजधानी को अपराध मुक्त एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के उद्देश्य से मंगलवार को प्रशासनिक अधिकारी एडीएम एस साहू, एएसपी शहर लखन पटले, एएसपी पश्चिम जयप्रकाश बढ़ई, एएसपी ग्रामीण नीरज चंद्राकर सहित सभी थाना प्रभारियों व अन्य पुलिस बल द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से प्रारंभ होकर धमतरी गेट, चांदनी चौक, बुढ़ेश्वर चौक, लाखे नगर, सुन्दर नगर चौक, डंगनिया बाजार, अनुपम गार्डन, जी.ई.रोड, यूनिवर्सिटी गेट, महोबा बाजार चौक, कोटा मार्ग, शिवानंद नगर, डी.आर.एम. ऑफिस, फाफाडीह चौक, मौदहापारा, जयस्तंभ चौक, मालवीय रोड, गांधी मैदान तिराहा, शास्त्री चौक, देवेन्द्र नगर, तेलीबांधा चौक, आनंद नगर, केनाल रोड, काशीनगर, लालपुर चौक, पचपेड़ी नाका, सिद्धार्थ चौक से पुलिस लाइन में समाप्त हुआ।
349 मतदान केंद्र संवेदनशील, 1869 जगह होगी वोटिंग

विधानसभा चुनाव के लिए जिले में कुल 1869 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 349 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। इसमें शहरी क्षेत्रों में 1108 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 761 मतदान केंद्र शामिल हैं। जिला कलेक्टर एवं चुनाव अधिकारी डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने बताया कि जिले में संवेदनशील मतदान केंद्रों का सर्वे कराया गया था। जिले के सात विधानसभा क्षेत्र धरसींवा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर पश्चिम, रायपुर उत्तर, रायपुर दक्षिण, आरंग, अभनपुर के अलावा बलौदाबाजार विधानसभा में कुल 18 लाख 79 हजार 792 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें पुरूष मतदाता 9 लाख 44 हजार 545 एवं महिला मतदाता 9 लाख 34 हजार 926 और 291 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि इस चुनाव में पहली बार 18-19 आयुवर्ग के नए मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनकी संख्या 45 हजार 432 है।

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