यह भी पढ़ें: CGPSC 2023: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने जारी की साक्षात्कार की नई तिथि, 703 अभ्यर्थियों देंगे इंटरव्यू दोनों को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश लीलाधर साय की अदालत में मंगलवार को पेश किया गया। इस दौरान सीबीआई की ओर से 12 दिन की रिमांड का आवेदन पेश किया गया। साथ ही न्यायाधीश को बताया कि इस घोटाले के संबंध में पूछताछ करने की जरूरत है। इस घोटाले में साजिश के तहत सिंडीकेट बनाकर फर्जीवाड़ा किया गया था।
एफआईआर दर्ज करने के बाद प्रकरण की जांच चल रही है। इसे देखते हुए रिमांड पर दिए जाने का अनुरोध किया। वहीं बचाव पक्ष ने रिमांड आवेदन का विरोध किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 25 नवंबर के तक के लिए रिमांड आवेदन की स्वीकृति दी।
इसकी अवधि समाप्त होने पर शाम 4 बजे पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच पूछताछ करने और परिजनों से नियमानुसार मुलाकात का समय देने का आदेश दिया है। बता दें कि ईओडब्ल्यू और राज्य पुलिस से पूरे प्रकरण की फाइल मिलने के बाद सीबीआई ने इसकी जांच की। साथ ही घोटाले के संबंध में साक्क्ष्य मिलने और नौकरी लगाने के नाम पर 45 लाख रुपए की रिश्वत देने की पुष्टि के बाद टामन सिंह सोनवानी और उद्योगपति श्रवण कुमार गोयल को गिरफ्तार किया गया है।