रायपुर

नवा रायपुर में बसाहट के लिए एक साथ कई टेंडर, जून तक सीएम हाउस हो जाएगा तैयार

एनआरडीए ने की तैयारी: मकान, दुकान, कॉम्पलेक्स में खरीदी में छूट

रायपुरDec 20, 2020 / 06:49 pm

Nikesh Kumar Dewangan

नवा रायपुर में बसाहट के लिए एक साथ कई टेंडर, जून तक सीएम हाउस हो जाएगा तैयार

रायपुर. नवा रायपुर में बसाहट के लिए तैयारियों में तेजी दिखाई दे रही है। जून 2021 तक नवा रायपुर में मुख्यमंत्री निवास का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले दिनों लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने नवा रायपुर के दौरे में अधिकारियों को तय सीमा बताकर काम में तेजी लाने के निर्देश दिया है। इसमें सीएम हाउस के साथ ही मंत्रियों के निवास और आला अफसरों के मकान शामिल हैं। इस परियोजना में 591 करोड़ की लागत आ रही है। इधर नवा रायपुर विकास प्राधिकरण ने भी बसाहट के लिए एक के बाद एक कई टेंडर जारी किए हैं, जिसमें मकान, दुकान, कमर्शियल कॉम्पलेक्स और औद्योगिक प्रयोजन की जमीनों की खरीदारी में छूट दी जा रही हैं।
इसके लिए टेंडर जारी

नवा रायपुर के अलग-अलग सेक्टरों में यह टेंडर जारी कर दिया गया है। नवा रायपुर में बसाहट की दिशा में इसे एक और कोशिश मानी जा रही है। नवा रायपुर में आवासीय जमीनों के लिए सेक्टर-30 और सेक्टर-12 में प्लॉट चिन्हित की गई है। सेक्टर-12 में शुरूआती कीमत 1271 रुपए प्रति वर्गफीट है। इसी तरह सेक्टर-30 में आवासीय प्लॉट चिन्हित की गई है, जिसकी कीमत 1158 रुपए प्रति वर्गफीट रखी गई है। इससे पहले एनआरडीए ने सेक्टर-21 में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, दुकान, ऑफिस, कमर्शियल कॉम्पलेक्स के लिए टेंडर जारी किया था, जिसमें कई ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। अधिकारियों के मुताबिक सेक्टर-5 में औद्योगिक प्रायोजन के लिए प्लॉट विकसित कर दिया गया है।
प्लॉट लेने वाले ये जरूर पढ़ें

1. आवेदन अपनी पसंद के मुताबिक आवासीय सेक्टरों में तीन अलग-अलग प्लॉट का विकल्प रख सकते हैं।
2. आवेदक को समान सेक्टर में 2 से अधिक प्लॉट आवंटित नहीं किया जाएगा।
3. यदि आवेदक के सहयोगी या परिवार के व्यक्ति को सेक्टर में प्लॉट आवंटित हो चुका है। ऐसी स्थिति में समान सेक्टर में सिर्फ एक ही प्लॉट आवंटित किया जाएगा।
4. प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम व एनआरडीए के नियम लागू होंगे।
लोकेशन के मुताबिक 5 फीसदी अधिक चार्ज

एनआरडीए ने कॉर्नर प्लॉट और दिशा संबंधित जमीनों में कुल कीमत का 5 फीसदी अधिक राशि का प्रावधान किया है। यानि पसंदीदा प्लॉट के लिए लोगों को अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी। अधिकारियों के मुताबिक यह नियम पहले से जारी है।

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