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अभियान चलाकर करेंगे कार्रवाई कार्रवाई के दौरान 10 हजार लेबल भी जब्त किए गए हैं। ब्यूरो ने संस्थान के फैक्ट्री को सील कर दिया है। आरोपी दूसरी फर्म को मिले बीआईएस मानक चिन्ह और चिन्हित लाइसेंस संख्या के नाम से कारोबार कर रहा था। (chhattisgarh news) जांच के दौरान संस्थान में बिना लाइसेंस व अवैध आईएसआई मार्का के साथ ब्लू स्काई एक्वा ब्रांड के साथ पानी की बोतलें बेची जा रही थीं। (raipur news today) जब्त पानी की बोतलों में 250 एमएल के साथ ही उससे छोटी बोतलें भी हैं। बीआईएस का कहना है कि इस प्रकार से कारोबार करने वाली सभी संस्थान पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।सेल्फी विद कचरा अभियान… फोटो भेजकर निगम तक पहुंचाए अपनी बात, तुरंत होगा काम
दो से पांच लाख तक जुर्माना अधिकारियों ने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक का कारावास या पहले उल्लंघन के लिए न्यूनतम दो लाख रुपए और दूसरे उल्लंघनों के लिए पांच लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों कार्रवाई की जाती है।
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यहां कर सकते हैं शिकायत भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ नियमित रूप से इस तरह की तलाशी और जब्ती की कार्रवाई ब्यूरो द्वारा की जाती है। बीआईएस ने मोबाइल एप्लिकेशन ’’बीआईएस केयर ऐप’’ भी लांच किया है, (cg raipur news) जिसका उपयोग आईएसआई मार्क वाले उत्पादों, हॉलमार्क वाले आभूषणों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के पंजीकरण की वैधता की जांच के लिए किया जा सकता है। (raipur news today) इससे जांच कर उपभोक्ता खुद बीआईएस मानक चिन्हों के दुरुपयोग के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं।