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रायपुर

जिला प्रशासन सख्त : बूढ़ातालाब धरनास्थल पर धारा 144 लागू, प्रदर्शन पर रोक

– विद्युत संविदाकर्मी संघ को नोटिस – धरनास्थल से टेंट नहीं हटाने पर कार्रवाई की चेतावनी

रायपुरMar 27, 2022 / 04:26 pm

Dinesh Yadu

Section 144 implemented in Budha Talab picket site

Section 144 implemented in Budha Talab picket site

रायपुर @ जिला प्रशासन (Raipur District Administration) ने बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर धारा 144 लागू (Section 144 imposed at the site of Budha Talab picketing) कर दिया है। एडीएम एनआर साहू की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, कि बूढ़ातालाब धरना स्थल में विरोध प्रदर्शन कर रहे सभी शासकीय कर्मचारी व सविदा कर्मचारी संघ (government employees and contract employees union) अपने-अपने टेंट हटा लें नहीं तो कार्रवाई होगी। एडीएम ने छग राज्य संविदा विद्युत कर्मचारी संघ (CG State Contract Electricity Employees Union) को नोटिस जारी करते हुए कहा कि जिले में धरना, रैली व जूलुस (picketing, rally and procession) पर रोक लगाने के लिए धारा 144 लगा (Section 144 enforced) दिया गया। बता दें कि शहर के बूढ़ातालाब धरनास्थल में होने वाले धरना प्रदर्शन से व्यापारी, राहगीर व छात्रों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं। छग राज्य संविदा विद्युत कर्मचारी संघ दो सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है।
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धरनास्थल नहीं छोड़ेगे

विद्युत संविदा कर्मियों ने बताया, हम अपनी दो सूत्रीय संविदा कर्मियों को रिक्त पदों पर नियमित व विद्युत दुर्घटनाओं में शहीद संविदा कर्मियों के परिवार को अनुकंपा • नियुक्ति की मांग को लेकर 17 दिन से अनिश्चितकालीन आंदोलन और विभिन्न कार्यर मों के माध्यम से अपनी बात शासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हैं, हम धरना स्थल छोड़ेगे नहीं।
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अधिकारों का हनन

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय झा का कहना है, प्रशासन ने धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाकर हमारे अधिकारों का हनन किया है। हम अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन धरनास्थल पर नहीं करें तो कहा जाकर करें। यह उचित फैसला नहीं है।

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