यदि जिलों में पद रिक्त नहीं है, तो नियुक्ति के लिए संभागायुक्त को पत्र भेजा जाएगा। इसके आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। कैबिनेट के फैसले के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने नियमों में संशोधन करते हुए समस्त विभागों, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, समस्त विभागाध्यक्षों, सभी कमिश्नर और कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिया है।
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तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में मिलेगी नियुक्ति प्रदेश के सभी कलेक्टरों का कहा गया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए चिन्हांकित पदों की रिक्तता की जानकारी संभागीय आयुक्त कार्यालय को समय-समय पर भेजेंगे। पदों की रिक्तता के अनुसार तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने की कार्रवाई की जाएगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति शासन द्वारा दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है, इसमें इच्छानुरूप पद पर नियुक्ति दिया जाए, यह आवश्यक नहीं है
इसलिए लिया निर्णय बता दें कि कोरोना संक्रमण के दौरान बड़ी संख्या में शासकीय सेवकों भी दिवंगत हुए थे। अनुकंपा नियुक्ति केवल तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में देने का प्रावधान है, इसलिए सभी को अनुकंपा नियुक्ति का अवसर नहीं मिल पा रहा था। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी यह मुद्दा उठा था। इसके बाद सरकार ने नियमों में बदलाव किया है।
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कलेक्टर की यह जिम्मेदारी शासकीय सेवक के दिवंगत होने के बाद उसी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के पद खाली नहीं है, तो विभाग अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन कलेक्टर को भेजेगा। आवेदन मिलने के बाद कलेक्टर उसके जिले में आने वाले सभी शासकीय विभागों में रिक्त पदों की जानकारी लेगा। इसके बाद उपलब्धता के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।
संभागायुक्त की यह जिम्मेदारी यदि जिले में पद रिक्त नहीं होता है, तो कलेक्टर संबंधित का आवेदन संभागायुक्त को भेजेंगे। संभागायुक्त अपने अधीनस्थ अन्य जिले, जहां पद रिक्त हो, अनुकम्पा नियुक्ति देने की कार्रवाई करेंगे। निर्धारित समय-सीमा के अंदर अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण कलेक्टर- संभागायुक्तों द्वारा किया जाएगा।