ऐसे बच्चों की जानकारी कार्यालय में आकर दे सकते हैं या फिर अध्यक्ष बालक कल्याण समिति संध्या बाजपेयी 94255 18887, जिला कार्यक्रम अधिकारी एलआर कच्छप 70001 47233, जिला महिला बाल विकास अधिकारी आदित्य शर्मा 62329 93998, प्रभारी जिला बाल सरंक्षण अधिकारी दीपक राय 82259 82744, विजय दिवाकर संरक्षण अधिकारी 78989 59283, चाल्डलाइन टोल फ्री नंबर 1098, डायल 112 एवं महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर सूचना दे सकते हैं। सूचना मिलते ही टीम त्वरित कार्रवाई करेगी।
बिना आवेदन के गोद लेना अपराध
महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है तो वे सीधे गोद नहीं ले सकेंगे। बाल कल्याण समिति को जानकारी देना आवश्यक है। साथ ही उन्हें दत्तक ग्रहण प्राधिकरण में आवेदन कर विधिवत गोद ले सकते हैं।