नियमानुसार मेरिट में ऊपर आने पर अजा, अजजा, अपिव अभ्यर्थियों को भी अनारक्षित श्रेणी में नियुक्ति की पात्रता होती है। इस नियम का पालन करते हुए (Chhattisgarh teachers recruitment) जिन 895 अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में नियुक्ति पत्र जारी हुआ है या होगा। इनमें से 48 अजा, 4 अजजा, 623 अपिव तथा 220 अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के है।
Chhattisgarh Education Department: इससे यह स्पष्ट है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया है और किसी भी वर्ग के व्यक्ति के साथ अन्याय नही किया गया है। इसके बाद भी यदि किसी अभ्यर्थी का दावा है कि मेरिट में उसके नीचे के किसी व्यक्ति को अनारक्षित श्रेणी में नियुक्ति दी गई है तो वह तत्काल संचालक लोक शिक्षण को आवेदन दे सकता है। संचालक द्वारा समय-सीमा में ऐसे आवेदनों का निराकरण किया जाएगा।