scriptCG Rape Case: शादी करने का झांसा देकर किशोेरी से दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा | Rape of teenage girl on the pretext of marriage | Patrika News
रायपुर

CG Rape Case: शादी करने का झांसा देकर किशोेरी से दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा

CG Rape Case: विवाह करने का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल की कैद और 6000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं, अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 1 माह अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।

रायपुरOct 11, 2024 / 11:19 am

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CG Rape Case
CG Rape Case: विवाह करने का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल की कैद और 6000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं, अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 1 माह अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। साथ ही पीड़िता के पुनर्वास के लिए 8 लाख रुपए देने की अनुशंसा की गई है।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोम की अदालत में प्रकरण की सुनवाई के दौरान कुल 10 गवाहों के बयान करवाए गए। विशेष लोक अभियोजक विमला तांडी ने बताया कि आजाद चौक थाना क्षेत्र में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी के साथ मनोज यादव (27साल) हांडीपारा निवासी ने विवाह करने का झांसा देकर दुष्कर्म किया।
परिजनों ने इसकी शिकायत आजाद चौक थाना में कराई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मनोज को गिरतार कर मामले की जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया। इस दौरान अदालत को बताया कि किशोरी गर्भवती हो गई थी। उसके द्वारा एक बच्चे को जन्म दिया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश ने मामले की गंभीरता, पुलिस की केस डायरी और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दंडित किया।

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