कलेक्टोरेट के अलावा स्वस्थ्य विभाग समेत दर्जनों विभागों में इसी तरह के वाहन कबाड़ हो रहे हैं। कलेक्टोरेट से निविदा जारी कर दो वाहनों को बेचने की प्रक्रिया की जा रही है। अन्य विभागों से इसी तरह की निविदाएं जारी की जा रही हैं।
15 साल पुराने वाहनों का हर छह माह में फिटनेश करवाने को नियम केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने जारी किया है। इस आदेश के बाद से वाहन मालिक को फिटनेश प्रमाण पत्र लेने के लिए साल में दो बार आरटीओ के चक्कर काटने पड़ेंगे।
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय का आदेश था कि 15 वर्ष पुराने वाहनों को सड़क से बाहर किया जाएगा। जिसपर हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है। इसलिए अब रोक नहीं है। 15 वर्ष पुराने वाहनों की निविदा जारी की जा सकती है।
शैलाभ साहू, आरटीओ, रायपुर
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