लव जिहाद : प्रेमी संग भागी शादीशुदा महिला ने कराया धर्म परिवर्तन, समाज में मचा बवाल
आपको बता दें कि निगम के इस फैसले पर व्यापारियों ने ऐतराज जताया थी की उन्हें अपने ही दूकान का बोर्ड लगाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। दुकानदार को अपने दूकान के पहचान के लिए ऐसे बोर्ड तो लगाने ही पड़ते हैं। ऐसे में उनके इस ऐतराज के बाद के बाद नगर निगम ने अपने फैसले में बदलाव किया है।जिला अस्पताल के बाथरूम में मोबाइल से बना रहा था अश्लील वीडियो तभी पड़ी नर्स की नजर और फिर…
नगर निगम के नए नियम के अनुसार दुकानों में लगे डिस्प्ले या विज्ञापन बोर्ड पर निगम की और से मॉडल विज्ञापन नियमावली 2012 के प्रावधान के अनुसार दूकान पर 20 फीट तक के नाम और पता दर्शाते डिस्प्ले बोर्ड पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 20 फीट से बड़ा विज्ञापन बोर्ड लगाने पर उन्हें नियमानुसार शुल्क देना होगा।