अतिरिक्त लोक अभियोजक शमीम रहमान ने बताया कि रंजीत कुमार राठौर (22 साल) जांजगीर-चांपा से काम करने के लिए रायपुर आने के बाद शिवानंद नगर, खमतराई में अपने चाचा राजू राठौर और चाची सरस्वती के साथ रहने लगा। साथ रहने और किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं करने पर उसकी चाची अक्सर खाना देने पर चिड़चिडा़ने के साथ ही ताना मारती थी। 21-22 अगस्त 2022 की दरम्यानी (Murder News) रात करीब 1 बजे रंजीत किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। मना करने पर उसने मुंह और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पकड़े जाने के डर से टूटी हुई चूड़ी और शरीर पर खरोंच आने से निकले खून को सफाई से पोछ दिया।
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घटना के समय उसका चाचा फैक्ट्री में काम पर गया था। सुबह फोन कर रंजीत ने बताया कि चाची अपने बिस्तर पर बेसुध पड़ी हुई है। घटना की सूचना मिलने पर खमतराई पुलिस पहुंची। इस दौरान शव को पीएम के लिए भेजने के बाद संदेह के आधार पर रंजीत को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जहां पूरे मामले का खुलासा हो गया। उसके निशानदेही पर चूड़ी और दस्ताना बरामद किया गया। वहीं पीएम रिपोर्ट में मुंह और गला दबाकर हत्या करने का पता चला। प्रकरण की जांच करने के बाद पुलिस ने 18 नवंबर 2022 को कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी रंजीत को आजीवन कारावास से दंडित किया।चाकू मारने वाले को 5 साल की कैद
पुराने विवाद के चलते चाकू से प्राणघातक हमला करने वाले राहुल बोये (20 साल) बीएसयूपी कालोनी अमलीडीह निवासी को 5 साल कैद और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 3 माह अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। लोक अभियोजक मनोज वर्मा ने बताया कि 23 फरवरी 2022 को किशन क्षत्री अपनी नानी के घर आया हुआ था। इसी दौरान रात 9 बजे राहुल ने चाकू से हमला किया। घायल होने पर जान बचाकर भागते हुए देख्रकर उसके दोस्तों ने अस्पताल में दाखिल कराया। सूचना पर राजेन्द्र नगर पुलिस (Raipur Murder News) ने राहुल को गिरफ्तार कर उसके पास से चाकू बरामद किया। जिला न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी ने पुलिस की केस डायरी और मामले की गंभीरता को देखते हुए फैसला सुनाया।