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जीआरपी एएसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी जानिसार अख्तर पिता अहमद अख्तर 36 वर्ष वार्ड नंबर 13 मारी माई मंदिर मार्ग तालापारा बिलासपुर का रहने वाला है। उसके खिलाफ अपराध क्रमांक- 17/2024 धारा 21 (क), 27 (क) नारको एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। रेलवे पुलिस अधीक्षक जेआर ठाकुर एवं उप पुलिस अधीक्षक रेल का ट्रेन में अवैध रूप से नशीला पदार्थ लाने ले जाने पर रोक लगाने सख्त निर्देश है। 16 फरवरी को मुखबिर की सूचना पर प्लेटफार्म नंबर 5, 6 बिलासपुर छोर पर शौचालय के पास स्टेशन रायपुर में आरोपी जानिसार अख्तर को पकड़ा गया। पूछताछ में नशीली इंजेक्शन के संबंध में आरोपी कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाया। विशेष एनडीपीएस न्यायालय रायपुर के आदेश पर आरोपी को जेल भेजा गया। ट्रेन में नशीले पदार्थ के परिवहन पर रोकथाम के लिए चेकिंग अभियान लगातार जारी है।