रायपुर

ग्राहक बनकर पहुंचे अफसरों से स्टाम्प की अधिक कीमत वसूली, चार के लाइसेंस निरस्त

उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं जिला पंजीयक की टीम ने कलेक्ट्रेट और तहसील परिसर में स्टाम्प बेचने वालों से खुद स्टाम्प खरीद कर वेंडरों द्वारा किए जाने वाले अवैध वसूली का खुलासा किया।

रायपुरJun 30, 2021 / 06:32 pm

Ashish Gupta

ग्राहक बनकर पहुंचे अफसरों से स्टाम्प की अधिक कीमत वसूली, चार के लाइसेंस निरस्त

रायपुर. उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं जिला पंजीयक की टीम ने कलेक्ट्रेट और तहसील परिसर में स्टाम्प बेचने वालों से खुद स्टाम्प खरीद कर वेंडरों द्वारा किए जाने वाले अवैध वसूली का खुलासा किया। टीम ने 9 स्टाम्प वेंडरों से स्टाम्प खरीदे। इनमें से 4 स्टाम्प वेंडरों द्वारा अधिक राशि पर स्टाम्प का विक्रय करते पाया गया।

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अधिक कीमत वसूलने वाले अशोक कुमार साहू, गीता बघेल, दिलीप कुमार साहू और देवकुमार जोशी का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। उनके खिलाफ भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 के अधीन स्टाम्पों के विक्रय के लिए लाइसेंस नियम की शर्त के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई।
शेष 5 स्टाम्प वेंडरों के द्वारा अन्य अनियमितता पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। स्टाम्पों को अधिक कीमत पर बेचने पर अंकुश लगाने के लिए सचिव वाणिज्यिक कर पंजीयन ने राज्य के सभी जिला पंजीयकों को नियमित रूप से स्टाम्प वेंडरों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। जिला पंजीयक द्वारा स्टाम्पों के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति जारी की जाती है।

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ई-स्टाम्पों की कर सकते हैं खरीदी
स्टाम्पों के साथ ई-स्टाम्पों के प्रदाय की भी व्यवस्था है। इसके लिए स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा अधिकांश जिलों में ई-स्टाम्प सुविधा केन्द्र संचालित है। इसके अलावा राज्य में लगभग 1100 लोक सेवा केन्द्रों और कतिपय बैंकों को भी ई-स्टाम्पों के प्रदाय के लिए अधिकृत किया गया है। स्टाम्प वेंडरों द्वारा अधिकांशत: छोटे मूल्य के स्टाम्प (500 रुपए तक के स्टाम्पों) का विक्रय किया जाता है।

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