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अधिक कीमत वसूलने वाले अशोक कुमार साहू, गीता बघेल, दिलीप कुमार साहू और देवकुमार जोशी का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। उनके खिलाफ भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 के अधीन स्टाम्पों के विक्रय के लिए लाइसेंस नियम की शर्त के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई।यह भी पढ़ें: चांदी की तस्करी के लिए कार में बनाया सीक्रेट चैंबर, तलाशी में एक करोड़ 76 लाख की सिल्वर के साथ दो पकड़ाए
ई-स्टाम्पों की कर सकते हैं खरीदी
स्टाम्पों के साथ ई-स्टाम्पों के प्रदाय की भी व्यवस्था है। इसके लिए स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा अधिकांश जिलों में ई-स्टाम्प सुविधा केन्द्र संचालित है। इसके अलावा राज्य में लगभग 1100 लोक सेवा केन्द्रों और कतिपय बैंकों को भी ई-स्टाम्पों के प्रदाय के लिए अधिकृत किया गया है। स्टाम्प वेंडरों द्वारा अधिकांशत: छोटे मूल्य के स्टाम्प (500 रुपए तक के स्टाम्पों) का विक्रय किया जाता है।