विशेष व्यवस्था
विक्रय के बाद पंजीयन नहीं कराने वाले के लिए परिवहन विभाग द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। लॉकडाउन के दौरान सभी आरटीओ में दो कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही दस्तावेजो को तुरंत जमा करने के निर्देश भी दिए गए है। ताकि उनका पंजीयन तुरंत किया जा सके। बताया जाता है कि यह व्यवस्था अब तक विक्रय किए गए वाहनों का पंजीयन कराने के लिए की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शोरूम में रखे हुए वाहनों को लॉकडाउन खुलने के बाद १० दिनों के भीतर १० फीसदी वाहनों के विक्रय और उसके १५ दिनों के भीतर पंजीयन कराने की छूट रहेगी। बता दें कि केंद्र सराकर ने बीएस-४ वाहनों के विक्रय पर रोक लगाई है।
बाजार खुलने का इंतजार
ऑटोमोबाइल्स डीलर अपने शोरूम में रखी हुई वाहनों को जल्दी ही विक्रय करने के लिए बाजार खुलने का इंतजार कर रहे है। ताकि आकर्षक ऑफर देकर उनका विक्रय किया जा सके। बताया जाता है कि १०००० से अधिक बीएस-४ वाहन विभिन्न डीलरों के पास है। प्रतिबंध के समाप्त होते ही इनका विक्रय किया जाएगा।