शेयर करना पड़ेगा महंगा इंटरनेट में बच्चों और महिलाओं की अश्लील फिल्म-वीडियो देखकर उसे डाउनलोड करके दूसरे को भेजना भी अपराध है। वाट्सऐप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के जरिए एक व्यक्ति को या किसी ग्रुप में नाबालिग और महिलाओं की अश्लील वीडियो-फिल्म, फोटो, मीम आदि वायरल करने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया जा रहा है। प्रदेश में रोज ऐसे चार से पांच मामले सामने आ रहे हैं।
सबसे ज्यादा रायपुर में बच्चों और महिलाओं की अश्लील वीडियो-फिल्म सोशल मीडिया में वायरल करने के मामले में रायपुर सबसे आगे है। इसके बाद दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा जैसे शहर हैं। रायगढ़ और अन्य शहरों से भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोबाइल फोन में इंटरनेट के अलावा टेक्नोलॉजी आसान पहुंच के चलते भी लोग ऐसा कर रहे हैं।
एनसीआरबी दर्ज कराती है एफआईआर दिल्ली स्थिति एनसीआरबी की टीम ऐसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर सिस्टम आदि का पता लगाती है, जिससे सोशल मीडिया में अश्लील कंटेंट वायरल किया जाता है। पता लगाने के बाद एनसीआरबी की ओर से ही राज्य पुलिस को एफआईआर कराने कहा जाता है।
लैंडलाइन वाले पर भी केस दर्ज राजेंद्र नगर इलाके में लैंडलाइन के जरिए इंटरनेट का उपयोग करते हुए बच्चों और महिला की अश्लील फिल्म सोशल मीडिया में वायरल करने वाले के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक नाथूराम के नाम से इंटरनेट का लैंडलाइन कनेक्शन था। इसके जरिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए अलग-अलग सोशल मीडिया में बच्चों व महिलाओं के अश्लील वीडियो, फोटो वायरल किया गया। इसकी शिकायत मिलते ही राजेंद्र नगर पुलिस ने नाथूराम के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है।
अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया जाता है ऐसे मामलों में शिकायत मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाता है। अपराध दर्ज करने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की जाती है। कई मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।