न तो जश्न मनाने वाले और न ही आयोजन करने वाले मनमानी कर सकेंगे। शहर के 22 से अधिक होटल और रेस्टोरेंट सचालकों ने जिला आबकारी विभाग में अस्थायी बार लाइसेंस के लिए आवेदन लगा रखे हैं। जिस पर 30 दिसंबर को यह तय हो जाएगा, किन-किन जगहों पर शराब परोसने की अनुमति दी जाएगी।
जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए 24 दिसंबर को ही सख्त गाइडलाइन जारी कर दिया है, जिसमें यह साफ है कि क्षमता से 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 लोग ही एक जगह कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। पहले जैसी भीड़ पर पूरी तरह से पाबंदी है। इसका पालन करने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। उल्लंघन होने पर पार्टी आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खुली जगहों पर मंच और पंडाल लगाकर जश्न की पार्टी नहीं कर सकेंगे।
एफएल-3 स्टार होटल, बार का अस्थायी लाइसेंस
जिला आबकारी विभाग के अफसरों के अनुसार दिशा-निर्देश साफ है। पहले यह आदेश जारी हो चुका है कि एफएल-३ स्टार और उससे ऊपर स्तर के ही होटलों, रेस्टोरेंट और मल्टीप्लेक्सों को अस्थायी तौर पर लाइसेंस जारी किया जाता है। नए साल के जश्न का आयोजन करने के लिए 22 आवेदन विभाग में आ चुके हैं।
पुलिस से इसकी जांच रिपोर्ट मंगाई गई है। जिला आबकारी उपायुक्त अरविंद पाटले के अनुसार सभी शर्तों पर खरा उतरने वालों को ही अस्थायी लाइसेंस जारी किया है। 30 दिसंबर को यह तय हो जाएगा कि किन-किन जगहों को अस्थायी लाइसेंस दिया गया है। एेसी जगहों पर दोपहर 12 बजे से रात 11 बजे तक ही कार्यक्रम होंगे। इसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।